Friday, December 12, 2025

MP: रिश्वत के आरोपी हवलदार और सिपाही को सजा, 15 हजार की माँगी थी घूस

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सागर। मारपीट के प्रकरण को मजबूत बनाने के एवज में रिश्वत लेने वाले पुलिस हवलदार आरोपी हाकिम सिंह को अदालत ने 4 साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं प्रकरण के पुलिस आरक्षक सह आरोपी अखिलेश निवारे को 3 वर्ष के सश्रम कारावास और अर्थदंड से दंडित किया है। प्रकरण की सुनवाई विशेष न्यायाधीश आलोक मिश्रा की कोर्ट में हुई। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी लक्ष्मी प्रसाद कुर्मी ने की। अभियोजन के मीडिया प्रभारी ने बताया कि 27 दिसंबर 2017 को आवेदक हल्केभाई केवट ने पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त कार्यालय सागर में शिकायत की थी।

शिकायत में बताया कि 7 दिसंबर 2017 को उसके ममेरे भाई कैलाश ने विनोद चढ़ार के विरुद्ध उसके साथ कुल्हाड़ी से मारपीट के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई थी। मामले के विवेचक हवलदार आरोपी हाकिम सिंह द्वारा उक्त प्रकरण को मजबूत बनाने और धाराएं बढ़ाने के एवज में 15 हजार की रिश्वत की मांग की जा रही है। वह रिश्वत नहीं देना चाहता है, बल्कि आरोपी को रंगे हाथों पकड़वाना चाहता है। शिकायत पर लोकायुक्त ने मामले की जांच कर साक्ष्य जुटाए। शिकायत की पुष्टि होने पर टीम कार्रवाई के लिए रवाना हुई।

कार्रवाई के दौरान आरोपी ने आवेदक को एक पुलिस आरक्षक के साथ बाइक पर बैठाकर फोरलाइन (एनएच-26) की ओर रवाना कर दिया। दूसरी बाइक से उनके पीछे गया। इनके पीछे लोकायुक्त की टीम गई। आवेदक व आरक्षक अखिलेश निवारे सिद्धी विनायक ढाबा के पास खड़े हो गए। थोड़ी दूरी पर आरोपी हाकिम सिंह भी अपनी बाइक रोककर खड़ा हो गया। कुछ समय बाद आवेदक ने पूर्व निर्धारित इशारा किया तो आरोपी हाकिम सिंह ने आरक्षक अखिलेश निवारे को रवाना कर दिया। इसी दौरान लोकायुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर आरोपी हाकिम सिंह को घेरे में लिया।

पूछताछ में उसने बताया कि उसके कहने पर आवेदक ने रिश्वत की राशि सहआरोपी आरक्षक अखिलेश को दी थी। जिसे उसने थाना सुरखी के लिए रवाना कर दिया। जिसके बाद टीम ने सुरखी पहुंचकर आरक्षक अखिलेश को पकड़ लिया। रिश्वत की राशि 6 हजार रुपए जब्त की गई। मामले में लोकायुक्त ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। जांच पूरी होने पर कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने मामले में सुनवाई शुरू की। सुनवाई के दौरान अभियोजन ने मामले से साक्ष्य और दस्तावेज कोर्ट में पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुना और फैसला सुनाते हुए आरोपी हवलदार हाकिम सिंह को 4 साल और सह आरोपी आरक्षक अखिलेश को 3 साल के कारावास की सजा सुनाई है।

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