सागर: 8 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दहेज़ प्रकरण में लड़का पक्ष दोषमुक्त

8 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद दहेज़ प्रकरण में लड़का पक्ष दोषमुक्त

अधिवक्ता ने लड़ी पूरी लड़ाई, बहू के सारे आरोप निराधार साबित हुए

सागर। अमूमन समाज में देखा गया है कि दहेज प्रथा और घरेलू हिंसा वाले मामलें कुछ सच होते है तो कुछ झूठे भी साबित होते हैं, ऐसा ही एक मामला सामने आया हैं जहाँ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद लड़का पक्ष दोषमुक्त हो गया।
जैसा कि देखा गया हैं कि अधिकांश मामलों में लड़के (पति) और उसके माता पिता दर्ज प्रकरण में फसे होते हैं और कुछ मामलों में लड़की को मोटी रकम देकर राजीनामा भी हो जाता है।
लेकिन यहां प्रकरण में लड़के ( वर पक्ष ) ने अपने अधिवक्ता पर विश्वास रखते हुए 8 साल कानूनी लड़ाई लड़ी और अंत में उसकी जीत हुई। उक्त मामले में पैरवी अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव (सिविल कोर्ट ) सागर द्वारा की गई।

यह था मामला

सिविल कोर्ट रहली द्वारा दिनांक 25/11/2023 को पारित निर्णय में सरस्वती शिशु मंदिर रहली की जानी मानी शिक्षिका श्रीमती इंद्रा श्रीवास्तव उनके पति छोटे लाल श्रीवास्तव शिक्षक एवं पुत्र सौरभ श्रीवास्तव सॉफ्टवेयर इंजीनियर को आईपीसी की धारा 498a, 406,294, 506, एवं 3/4 दहेज अधिनियम के समस्त आरोपों से दोष मुक्त कर दिया। लगभग 8 साल की लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के पश्चात न्यायालय द्वारा श्रीमती इंद्रा श्रीवास्तव की बहु मेघा श्रीवास्तव (शिवपुरी) द्वारा लगाए गए समस्त आरोपों को असत्य एवं वेबुनयाद पाया गया प्रकरण में अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव सिविल कोर्ट सागर द्वारा पैरवी की गई ।

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