लापरवाहीपूर्वक गाड़ी चलाकर घायल करने वाले आरोपी को सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड
सागर। लापरवाहीपुर्वक एवं तेज गति से गाड़ी चलाकर घायल करने वाले आरोपी साकिर अंसारी को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जिला-सागर, रीना शर्मा की न्यायालय ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा- 338 के तहत छः माह का सश्रम कारावास व एक हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा- 337 के तहत तीन माह का सश्रम कारावास एवं मोटरयान अधि. की धारा- 130(3)/177 के तहत 100 रूपये अर्थदण्ड, धारा- 39/192 के तहत दो हजार रूपये अर्थदण्ड , धारा- 146/196 के तह 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्षन में सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती किरण गुप्त ने की।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादिया/पीड़िता शीला बाल्मीकि ने थाना मोतीनगर में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध करायी कि दिनंाक 25.12.2017 को सुबह 08ः30 बजे की बात है वह अपने लडके प्रिंस के साथ मोटरसाइकिल क्रमांक एम पी 15 एम एल 2504 से नौकरी करने के उपरांत उपस्थिति का अंगूठा लगाने पुरव्याउ टौरी जा रही थी और वह पीछे बैठी थी। जैसे ही वह मोराजी स्कूल के मंदिर के पास पहुंची तो सामने से मो. क्रमांक-एम पी 15 एम सी 4137 का चालक मोटरसाइकिल को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चलाकर आया और उनकी मोटरसाइकिल मे ंटक्कर मार दी जिससे वह दोनों मोटरसाइकिल से गिर गये, गिरने से उसे कमर, सिर तथा बंाये पैर के घुटने में मूंदी चोटे आयी एवं उसके लडके प्रिंस को बांये हाथ की अंगुलियांे में, बांये कंधा में एवं दाहिने पैर के घुटने में चोटे आयी थी। वहां पर किसी ने 108 को बुला लिया था फिर उसे व उसके लडके को मेडीकल कॉलेज में भर्ती कर किया गया, घटनास्थल पर उसका लडका विपिन आ गया था। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-मोतीनगर द्वारा भा.द.वि. की धारा- 279ए 337 का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी , जिला-सागर, रीना शर्मा की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।