बिना ट्रेड लाइसेंस धड़ल्ले से पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री
बालाजी ऑटो डील पर RTO की बड़ी कार्रवाई, 48 बाइक और 15 HSRP नंबर प्लेट जब्त
सागर। भगवानगंज स्थित बालाजी ऑटो डील पर परिवहन विभाग ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए परिसर को सीज कर दिया। RTO के निरीक्षण में यहां 48 पुरानी मोटरसाइकिलें खड़ी मिलीं। पूछताछ में संचालक अनुज केशरवानी ने बताया कि वाहनों को खरीदने के बाद बेचने का काम किया जाता है, लेकिन पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री के लिए परिवहन विभाग से ट्रेड लाइसेंस नहीं लिया गया था।

उद्यमिता प्रमाण पत्र के सहारे चल रहा था कारोबार?
परिवहन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक संचालक ने बताया कि उद्योग विभाग से उद्यमिता प्रमाण लेकर पुरानी गाड़ियों की बिक्री की जा रही है। हालांकि, परिवहन विभाग से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त नहीं किया गया था। इसके बाद जब ऑटो डील के कार्यालय की जांच की गई तो कई वाहनों के स्वामित्व अंतरण और फाइनेंस निरस्तीकरण से जुड़े फॉर्म-29, 30 और 35 हस्ताक्षरित मिले। इन आवेदनों पर वाहनों के चेसिस नंबर भी दर्ज पाए गए।
15 HSRP नंबर प्लेट ने बढ़ाए सवाल
जांच के दौरान 15 मोटरसाइकिलों की HSRP नंबर प्लेट भी मिलीं, जो संबंधित वाहनों में लगी हुई नहीं थीं। परिवहन विभाग ने इन दस्तावेजों और नंबर प्लेटों को भी जब्त कर लिया। अधिकारियों के अनुसार प्रथम दृष्टया बिना ट्रेड लाइसेंस पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री किए जाने की स्थिति सामने आई है।
48 बाइक, दस्तावेज और नंबर प्लेट जब्त, परिसर पर ताला
कार्रवाई के दौरान पंचनामा तैयार कर 48 पुरानी मोटरसाइकिलें, 15 HSRP नंबर प्लेट तथा हस्ताक्षरित फॉर्म-29, 30 और 35 जब्त किए गए। इसके बाद परिसर का मुख्य द्वार बंद कर ताला लगाकर बालाजी ऑटो डील को सील कर दिया गया।
पहले से मिल रही थीं शिकायतें? स्क्रैप-कबाड़ में बिक्री की भी चर्चा
वहीं सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी सामने आ रही है कि बालाजी ऑटो डील में लंबे समय से पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री को लेकर शिकायतें सामने आती रही थीं। कुछ वाहनों को स्क्रैप या कबाड़ के रूप में बेचने की गतिविधियों की भी चर्चा है। बड़ी संख्या में वाहनों की मौजूदगी और दस्तावेजों की जांच के बाद अब पूरे मामले की विस्तृत जांच महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
RTO ने दी चेतावनी
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री करने वालों से नियमानुसार परिवहन विभाग से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त करने की अपील की है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बिना ट्रेड लाइसेंस पुराने वाहनों की खरीद-बिक्री करते पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। परिवहन विभाग ने ऐसी कार्रवाई आगे भी जारी रखने की बात कही है।








