कलेक्टर के निर्देश पर नरवाई जलाने वालों पर की गई एफआईआर,खेत में आगजनी से किसानों को नुकसान
सागर। जिले में गेहूं कटाई के बाद खेतों में नरवाई जलाने की घटनाएं पर रोक लगाने के लिए कलेक्टर संदीप जी.आर. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए संपूर्ण जिले में नरवाई जलाने पर प्रतिबंध लगाया है।
इस बीच, 8 अप्रैल 2025 को ग्राम बसाहरी, थाना खिमलासा के किसान कुंजन सिंह राजपूत ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि अरविंद कुशवाहा ने उनके खेत में आग लगा दी, जिससे लगभग 84 प्लास्टिक पाइप, 30 क्विंटल चने का भूसा, और 20-25 आम एवं आंवले के पेड़ जलकर नष्ट हो गए। आग की चिंगारी से पड़ोसी किसानों—पंकज जैन, अजीत कुमार जैन, संतोष जैन, रिषभ कुमार जैन, महेश कुमार जैन, अशोक जैन, और नरेन्द्र कुमार जैन—के खेतों में भी नरवाई और भूसा जल गया, जिससे फेंसिंग की बल्लियां भी प्रभावित हुईं। उक्त घटना को देखते हुए कलेक्टर श्री संदीप जी आर के निर्देश पर नरवाई जलाने वाले अरविंद कुशवाहा पर एफआईआर दर्ज की गई है।
कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नरवाई जलाने की घटनाओं पर सख्त निगरानी रखी जाएगी, और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।