त्रुटिपूर्ण शिकायत निवारण पर कार्रवाई: प्रभारी संकुल प्राचार्य निलंबित

त्रुटिपूर्ण शिकायत निवारण पर कार्रवाई: प्रभारी संकुल प्राचार्य निलंबित

दमोह। संभागयुक्त डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने विकासखंड हटा के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय स्नेह के प्रभारी संकुल प्राचार्य एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक श्री जी.सी. नामदेव को सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत का त्रुटिपूर्ण निराकरण दर्ज कर मामले को क्लोज करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।

क्या है मामला?

शिकायतकर्ता अजय अहिरवार, जो कि शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रनेह (विकासखंड हटा, जिला दमोह) में कक्षा 12वीं के छात्र थे, को अनुसूचित जाति संवर्ग के तहत छात्रवृत्ति मिलने की पात्रता थी। लेकिन सत्र 2022-23 की छात्रवृत्ति राशि उनके खाते में स्थानांतरित नहीं हुई, जिसके चलते उन्होंने 07 अगस्त 2024 को सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई।

जांच के दौरान पता चला कि छात्र का डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) रजिस्ट्रेशन न होने के कारण छात्रवृत्ति की राशि एमपी टास्क पोर्टल द्वारा खाते में नहीं भेजी जा सकी। इस संबंध में प्रभारी प्राचार्य श्री नामदेव ने बताया कि छात्र को डीबीटी प्रक्रिया के बारे में सूचित किया गया था और जिला कलेक्टर द्वारा डीबीटी के लिए कैंप भी आयोजित किए गए थे, लेकिन छात्र दिल्ली में होने के कारण उसमें शामिल नहीं हो सका।

शिकायत क्लोज करने पर विवाद

तत्कालीन विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री बी.पी. ठाकुर के अनुसार, छात्र अजय अहिरवार को छात्रवृत्ति के लिए पात्र मानते हुए राशि स्वीकृत की गई थी, लेकिन बजट उपलब्ध न होने के कारण भुगतान लंबित था। इस संबंध में छात्र को सूचित भी किया गया था। बावजूद इसके, 19 नवंबर 2024 को लेवल-3 अधिकारी स्तर से शिकायत को मांग प्रकृति मानते हुए क्लोज कर दिया गया।

प्रभारी प्राचार्य श्री नामदेव ने निजी रूप से छात्र को ₹3700 की राशि ऑनलाइन भुगतान कर दी थी और जब डीबीटी की प्रक्रिया पूरी होगी, तब छात्र द्वारा राशि लौटाने की बात कही गई थी। लेकिन हेल्पलाइन पर दर्ज की गई शिकायत को त्रुटिपूर्ण तरीके से हल किया गया, जिससे प्रशासनिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े हुए।

प्रभारी प्राचार्य निलंबित

प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि प्रभारी प्राचार्य श्री नामदेव ने अपने दायित्वों का निर्वहन ठीक से नहीं किया और अनुशासनहीनता व स्वेच्छाचारिता बरती। यह आचरण मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के उल्लंघन के अंतर्गत आता है।

इस आधार पर, मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के तहत कार्रवाई करते हुए संभागयुक्त डॉ. वीरेन्द्र सिंह रावत ने श्री जी.सी. नामदेव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, दमोह नियत किया गया है।

 

KhabarKaAsar.com
Some Other News

कुछ अन्य ख़बरें

error: इस पेज की जानकारी कॉपी नहीं की जा सकती है|
Scroll to Top