सागर में शराब दुकान, नमकीन पानीपाउच विक्रेता और भूस्वामी पर निगमायुक्त ने लगाया 30 हजार रुपये का जुर्माना
नगर निगम आयुक्त श्री राजकुमार खत्री के नेतृत्व में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 एवं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को प्रभावी बनाने किये जा रहे सतत नवाचार
सागर।।स्वच्छ सर्वेक्षण मेरा शहर मेरी पहचान 2024 एवं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नगर निगम आयुक्त सह कार्यकारी निदेशक सागर स्मार्ट सिटी राजकुमार खत्री के मार्गदर्शन में स्वच्छता की गागर अपनो सागर अभियान अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों पर सतत कार्य किया जा रहा है। बुधवार की सुबह सुबह निगमायुक्त ने धर्मश्री तिराहा से सागर सरोज के पास धर्मश्री पुल और शीतलामाता मंदिर के पास निर्माण, सौन्दर्यीकरण एवं स्वच्छता कार्यों का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान धर्मश्री शराब दुकान के आस-पास प्लॉट पर बिखरे पड़े पानी पाउच और डिस्पोजल ग्लास आदि कचरे को देखकर निगमायुक्त ने शराब दुकान पर पहुंचकर शराब विक्रेता, नमकीन पानीपाउच विक्रेता और उक्त प्लॉट के भूमि स्वामी सहित तीन लोगों पर पर 10-10 हजार के मान से कुल 30 हजार रूपये का जुर्माना करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा की शहर को साफ-स्वच्छ बनाने के लिए वृहद स्तर पर प्रयास किये जा रहे हैं शहर के प्रत्येक कोने पर बने ब्लैक स्पॉट को चिन्हित किया जा रहा है और सौन्दर्यीकरण कर आकर्षक बनाने का प्रयास हम कर रहे हैं। ऐसे में नागरिकों की जिम्मेदारी है की आगे आकर स्वच्छता में सहयोगी बने। अपने खाली पड़े प्लाटों पर इस तरह पानी पाउच, डिस्पोजल आदि कचरा एकत्र न होने दें और शहर में नये नये कचराघर बनने से रोकें। उन्होंने धर्मश्री शराब दुकान पर नमकीन पानीपाउच और डिस्पोजल विक्रेता से पानीपाउच और डिस्पोजल ग्लास जब्त कराये, साथ ही उक्त प्लॉट को साफ-स्वच्छ कर पूरी तरह कचरा मुक्त करने के निर्देश दिये। उन्होंने विभिन्न वार्डों के सफाई दरोगा और प्रभारियों को निर्देश दिये की शहर में ऐसी सभी शराब दुकान, होटल व अन्य प्रतिष्ठान जहाँ पानी पाउच और डिस्पोजल का उपयोग किया जाता है उन्हें चिन्हित करें और गंदगी पाएं जाने पर तत्काल जुर्माना करें।
उन्होंने कहा की सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित है। नागरिक अपने दैनिक जीवन में सिंगल यूज प्लास्टिक पदार्थों का उपयोग बिल्कुल भी न करें। सिंगल यूज प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक पदार्थ है जिसे एक बार उपयोग कर फेक दिया जाता है और रिसाईकल कर दोबारा उपयोग नहीं किया जा सकता। सिंगल यूज प्लास्टिक पदार्थ उड़कर जलस्रोतों में पहुंचकर जलस्रोतों को, आग में जलने पर वायुमण्डल को और पृथ्वी में दबकर पृथ्वी की मिट्टी आदि को प्रदूषित करते हैं। उन्होंने बालाजी धाम मंदिर का निरीक्षण कर यहां के महंत पुजारी से बात की और मंदिर प्रांगण में सिंगल यूज प्लास्टिक डिस्पोजल दोना आदि पूरी तरह बंद करने की समझाइस दी उन्होंने कहा की पुजारी यहां आने वाले श्रद्धालुओं को प्रेरित करें की वे छ्यूल पत्ते से बने दोना पत्तल का उपयोग भोग प्रसादी वितरण में करें। उन्होंने नवाचार करते हुये निगमकर्मियों को निर्देश दिये की सभी मंदिरों के आस-पास पत्ते से बने दोने उपलब्ध कराने हेतु दोनापत्तल बनाने व बेचने वालों के साथ मीटिंग करें और उन्हें बड़े स्तर पर पत्ते से बने दोना आदि की बिक्री हेतु प्रोत्साहित करें।
उल्लेखनीय है की भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम अंतर्गत पर्यावरण को साफ-स्वच्छ बनाकर जीवन संरक्षण के लिए वृहद अभियान चलाया जा रहा है। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के माध्यम से वायुप्रदूषण के कारकों पर रोक लगाकर वायु गुणवत्ता को और बेहतर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन(संशोधन) नियम 2021 अनुसार वर्ष 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पदार्थों का निर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित है। सिंगल यूज प्लास्टिक कैरी बेग पॉलीथिन, थर्मोकॉल के बने प्लेट, कप, ग्लास, कटलरी, सिंगल यूज प्लास्टिक से बने पानी पाउच, डिस्पोजल, कप, ग्लास, पैकिंग मटेरियल, चाकू, चम्मच, कांटे, आइसक्रीम स्टिक, केंडी स्टिक, प्लास्टिक के झंडे, गुब्बारों की प्लास्टिक छड़ी, कान साफ करने की प्लास्टिक बड, मिठाई के डिब्बो, सिगरेट पेकिट और निमंत्रण कार्ड में उपयोग होने वाली पॉलीथिन सहित 100 माइक्रोन से कम प्लास्टिक पीवीसी पदार्थ, 75 माइक्रोन से कम कैरी बैग आदि प्रतिबंधित है।