अपहरण कर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जीआरपी पुलिस ने हिरासत में लिया
सागर। पुलिस अधीक्षक रेल जबलपुर सिमाला प्रसाद (भा.पु.से.) के निर्देशन एवं अति. पुलिस अधीक्षक महोदय रेल जबलपुर व उप पुलिस अधीक्षक महोदय रेल कटनी के मार्गदर्शन में जीआरपी थाना सागर मे पंजीबध्द अपराध क्र.94/24 धारा 363,376,366ए भादवि व 5,6 पाक्सो एक्ट एवं 3 (1) (w- ii)3(2) (v) sc/st act मे आरोपी जीवन नागर पिता भारत नागर उम्र 22 बर्ष निवासी ऊँकारपुरा जिला राजगढ के द्वारा नाबालिग को रेल्वे स्टेशन सागर से नौकरी एवं शादी का झासा देकर बहला फुसलाकर ले जाकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया जिसे तकनीकी मदद से 24 घंटे के अन्दर चिन्हित कर राजगढ से गिरफ्तार किया गया व अप.क्र. 96/24 धारा 376,506,342,392 भादवि एवं 3 (1) (w-ii) 3 (2) (v) sc/st act के आरोपी ईश्वर मीणा पिता भगवत पटैल उम्र 21 बर्ष निवासी ग्राम घुटवानी थाना गोपालपुरा जिला सिहोर के द्वारा पीडिता को रेल्वे स्टेशन जबलपुर से सागर ट्रेन मे दोस्ती कर विश्वास मे लेकर रेल्वे स्टेशन सागर मे ट्रेन से उतरकर यात्री शौचालय मे ले जाकर पीडिता के साथ उसकी मर्जी के खिलाफ जबरजस्ती दुष्कर्म कर मौके से पीडिता का मोबाइल लेकर भाग जाना जिसे तकनीकी मदद से जिला नर्मदापुरम् से 24 घंटे के अन्दर चिन्हित कर गिरफ्तार किया गया।
दोनो आरोपीयो के विरूध्द बैधानिक कार्यवाही उपरांत न्यायालय में पेश किया जाकर जेल दाखिल किया है।संपूर्ण कार्यवाही में सराहनीय कार्य टीम थाना प्रभारी उप निरी.एच.एल. चौधरी, सउनि व्ही.पी. पासी, प्र.आर. पवन काम्बले, प्रकाशचंद्र कोरी आर. राजेन्द्र कुमार, भानू प्रताप सिंह, राजा यादव, नीरज यादव, धीरज यादव की अहम भूमिका रही श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रेल जबलपुर के द्वारा सम्पूर्ण टीम को नगद पुरूष्कार से पुरूष्कृत करने की घोषणा की गई।