थाना मोतीनगर पुलिस के द्वारा दो मोबाईल फोन व नगदी 5250 रूपये के साथ आई.पी.एल. क्रिकेट मैच का सट्टा लगाते हुये आरोपी के विरूद्ध की गई कार्यवाही

थाना मोतीनगर पुलिस के द्वारा दो मोबाईल फोन व नगदी 5250 रूपये के साथ आई.पी.एल. क्रिकेट मैच का सट्टा लगाते हुये आरोपी के विरूद्ध की गई कार्यवाही

दिनाँक 11.04.2024 को पुलिस अधीक्षक  के मार्गदर्शन में गत दिनों प्रारंभ हुये आई.पी.एल. किकेट मेच मोबाईल से स‌ट्टा लेने की खबर प्राप्त होने पर संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों पर निरंतर नजर रखी जाकर  अति. पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन मे  नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के नेतृत्व में मुखबिर की सूचना पर थाना प्रभारी मोतीनगर के द्वारा तत्काल एंव प्रभावी कार्यवाही करते हुये मुखविर के बताये स्थान ईतवारी टोरी में अभिलाष दुबे के घर के पास कुछ लोग आई.पी.एल. मैच का स‌ट्टा खिला रहे हैं जाकर तस्दीक किया कि जो दो व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगे। जिनको हमराह स्टॉफ की मदद से घेराबंदी कर पकडकर नाम पता पूछा जिसने अपना-अपना नाम कमशः नाम 01. मयंक उर्फ संदीप पिता रमेश कुमार गुप्ता उम्र 27 साल नि० गांधी चौक वार्ड काजी मुहाल सागर 02 आदर्श पिता जीतेश जैन उम्र 24 साल नि० बम्होरी रेगुवा सागर का होना बताया जिसके पास से दो मोबाईल फोन जिनको चेक किया गया जिसमें दिनांक 10.04. 2024 को आईपीएल में गुजरात और राजस्थान के बीच में हुये किकेट मैच पर सटटा खिलाने का हिसाब एंव नगद 5250 रूपये रूपये मिले। जिनसे सट्टा खिलाने का लायसेंस चाहा गया जो नही होना बताया। आरोपी उक्त का कृत्य धारा 4 क सट्टा एक्ट तहत दंडनीय पाये जाने से उक्त घटना में प्रयक्त दो मोबाईल फोन व नगदी 5250 रूपये की समक्ष गवाहन जप्ती कर विधिवत मौके की कार्यवाही की जाकर बाद थाना पर अपराध सदर धारा का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

इसी तारतम्य में मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति रेलवे पटरी के बाजू में उदासी मुहाल सागर में शराब लिये खडा है मुखविर के बताये स्थान पर हमराह स्टाफ के जाकर देखा तो एक व्यक्ति नीले रंग का बैग लिये खडा था जो पुलिस को देखकर भागने लगा जिसे घेराबंदी कर नाम पता पूछा जिसने अपना आरोपी कुलदीप पिता देवेन्द्र अहिरवार उम्र 21 साल नि० उदासी मुहाल सागर का होना बताया। समक्ष गवाहान हमराही स्टाफ के तलासी लेने पर 21 पाव लाल मसाला शराब कीमती 2100 रूपये की जप्ती की गई आरोपी उक्त से शराब लाने एवं रखने के संबंध में लायसेंस का होना पूछा जो नही होना बताया। जो आरोपी का कृत्य धारा 34 (1) आबकारी एक्ट के तहत दंडनीय पाये जाने से उक्त अवैध शराब की समक्ष गवाहन जप्ती कर विधिवत मौके की कार्यवाही की जाकर बाद थाना पर अपराध सदर धारा का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

सराहनीय कार्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारियों के नाम-01. निरी. जसवंत सिंह राजपूत थाना प्रभारी मोतीनगर 02. उनि शशिकांत गुर्जर 03. प्रआर 1214 बृजेन्द्र गौतम 04. प्रआर 543 जानकी रमण मिश्रा 05. आर 875 योग प्रकाश 04.आर 1272 दीपक यादव। थाना मोतीनगर पुलिस के द्वारा अपराधियो के विरूद्ध कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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