नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड
सागर । नाबालिग के साथ छेडछाड़ करने वाले अभियुक्त राहुल अहिरवार को भादवि की धारा- 354, 354-क के तहत 03-03 वर्ष सश्रम कारावास एवं पॉच-पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड एवं पॉक्सों एक्ट की धारा- 7/8 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं पॉच सौ रूपये अर्थदण्ड की सजा से तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की अदालत नेे दंडित किया। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्ग दर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी रिपा जैन ने की ।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि षिकायतकर्ता/पीड़िता ने दिनांक 19.05.2023 को थाना जैसीनगर में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 18.05.2023 के दोपहर करीब 12.00 बजे वह दुकान पर सौदा सामान लेने जा रही तब रास्ते में अभियुक्त राहुल ने बुरी नियत से उसका हाथ पकडकर उससे उसका मोबाईल नंबर पूछा। बालिका के चिल्लाने की आवाज सुनकर बालिका का पिता बालिका के पास आ गया। तब बालिका ने उसके पिता को घटना के बारे में बताया फिर बालिका के पिता ने अभियुक्त को डांटा तो अभियुक्त ने उसके पिता की कालर पकड ली और उनके साथ झूमा-झटकी व मारपीट कर अभियुक्त भाग गया। उक्त मारपीट में बालिका के पिता को दोनों हाथ व पंजों में चोट आयी और बालिका के दाहिने हाथ की कलाई के उपर दर्द होने लगा। उसने घर आकर सारी बात उसकी मां को भी बतायी तत्पश्चात उसने उसके माता-पिता के साथ उक्त घटना की रिपोर्ट की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-जैसीनगर द्वारा धारा-354, 354क, 323,324 भा.दं.सं. तथा धारा-7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 का अपराध आरोपीगण के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजो को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित कियाहै।