डण्डे से मारपीट कर वृद्ध की हत्या कारित करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माना

डण्डे से मारपीट कर वृद्ध की हत्या कारित करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास और जुर्माना

सागर। डण्डे से मारपीट कर वृद्ध की हत्या कारित करने वाले अभियुक्त महेष रावत को भादवि की धारा- 302 के तहत आजीवन कारावास एवं पॉच हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश श्री षिवबालक साहू जिला-सागर की अदालत नेे दंडित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्ग दर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी सौरभ डिम्हा ने की ।

जिला अभियोजन कार्यालय सागर के मीडिया प्रभारी ए.डी.पी.ओ श्री सौरभ डिम्हा ने बताया कि फरियादी ने दिनांक 20.05.2022 को थाना सुरखी में इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि आज दिनॉक 20.05.2022 को सुबह पौने सात बजे वह अपने घर पर था कि तभी आरोपी महेष रावत जिससे उनकी बुराई चलती है उसके पिता कनई सौर जो कुऑ में पानी लेने गये थे वहीं पर आरोपी महेष रावत भी था जो उसके पिता को गंदी-गंदी गाली देने लगा उसके पिता ने गाली देने से मना किया तो आरोपी महेष ने हाथ में लिये डण्डा से उसके पिता को मारा जिससे उसके पिता के सिर में बांई तरफ, दाहिने टखना में ,बांये पैर के टखना में खून आलूदा चोट व पेट में मूंदी चोट आई। लड़ाई झगड़ा देखकर गॉव के लोगो ने बीच बचाव किया तो आरोपी महेष वहॉ से भाग गया और जाते -जाते कहने लगा कि आज तो बच गये अगली बार जान से खत्म कर देगा।आहत कनई को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र सुरखी में इलाज हेतु भेजा गया उसके बाद आहत की गंभीर स्थिति को देखते हुये जिला चिकित्सालय सागर में भर्ती किया गया जहॉ दिनॉक 22.05.2022 को गंभीर अवस्था में बुंदेलखंड मेडीकल कालेज चिकित्सालय सागर रेफर किया गया जहॉ इलाज के दौरान दिनॉक 23.05.2022 को आहत कनई सौर की मृत्यु हो गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-छानबीला़ द्वारा धारा-302, 294 भा.दं.सं., का अपराध आरोपीगण के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजो ंको प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत द्वितीय अपर-सत्र न्यायाधीश श्री षिवबालक साहू जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।

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