Friday, January 23, 2026

लूट करने वाले आरोपीगण को 03-03 साल का सश्रम कारावास

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लूट करने वाले आरोपीगण को 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास

सागर–/न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष सुश्री सुमन श्रीवास्तव, खुरई जिला सागर की अदालत ने आरोपीगण शिशुपाल पिता वीरसिंह राजपूत एवं रतन सिंह पिता तिलक सिंह दोनो  निवासी कन्नाखेड़ी थाना मालथौन जिला सागर को धारा 392 भादवि में दोषी पाते हुए 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया। म.प्र. शासन की ओर से पैरवी वरिष्ट सहा. जिला अभियोजन अधिकारी  श्री त्रिलोक राज शास्त्री एवं अपर लोक अभियोजक देवेन्द्र विश्वकर्मा ने की।

मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 28 जुलाई 2016 को फरियादी मंगल अपने भतीजे के साथ तेरहवीं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए ग्राम सिमरालोधी आया था रात को मौसेरे भाई शैलेंद्र के पेट दर्द होने के कारण वह उसके साथ खिमलासा आया दवाई लेकर वह वापस जा रहा था तो रास्ते में सेमरालोधी रोड पर 4 लोग खड़े थे चारों आरोपी हाथ में डंडा लिए थे।  हमें रोका तो हम रुक गए जिसमें से दो लोग कट्टा लिए थे जिन्होंने भाई कल्याण को दोनों तरफ से कट्टा लगा दिया एवं मोटरसाइकिल की चाबी निकाल ली फिर कल्याण की जेबों की तलाशी ली जिसका लावा कंपनी का मोबाइल निकाल लिया, दूसरे आदमी ने मेरी जेब से ₹7000 और दो मोबाइल लावा कंपनी के निकाल लिए और शैलेंद्र की भी उन दोनों ने जेब की तलाशी ली तो शैलेंद्र की जेब में कोई सामान नहीं मिला फिर वह लोग हम लोगों से बोले कि यहां से भाग जाओ नहीं तो गोली मार देंगे हम लोग सेमरालोधी तरफ भागे फिर आरोपीगण अपनी मोटरसाइकिल तथा मेरी मोटरसाइकिल व सामान लेकर खिमलासा तरफ भाग गए। फरियादी पैदल सेमरालोधी  गया और 100 नंबर पर फोन किया इसके उपरांत थाना मालथौन द्वारा मामला पंजीवद्ध कर विवेचना में लिया गया।  अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र आरोपी के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया। मामले में आयी साक्ष्य के आधार पर एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर न्यायालय द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीष सुश्री सुमन श्रीवास्तव, खुरई जिला सागर की अदालत ने आरोपीगण शिशुपाल पिता वीरसिंह राजपूत एवं रतन सिंह पिता तिलक सिंह दोनो  निवासी कन्नाखेड़ी थाना मालथौन जिला सागर को धारा 392 भादवि में दोषी पाते हुए 03-03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 5000-5000 रूपए के अर्थदण्ड से एवं आरोपी रतन को धारा 25(1-B)A आर्म्स एक्ट में भी दोषी पाते हुए 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1000 रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया।
प्रकरण में दो अन्य आरोपी हरविंदर एवं पुष्पेंद्र को पूर्व में ही सजा हो चुकी है

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