स्कूलों में संचालित मारूति वेन, स्कूल बस एवं आटो रिक्शा के विरूद्ध सघन चैकिंग कार्यवाही,10 वाहनों से 42200 जुर्माना वसूल

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स्कूलों में संचालित मारूति वेन, स्कूल बस एवं आटो रिक्शा के विरूद्ध सघन चैकिंग कार्यवाही,10 वाहनों से 42200 जुर्माना वसूल
 सागर। परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर एवं कलेक्टर प्रतिभा पाल  द्वारा ओवरलोड, अधिक किराया लेने, परमिट शर्तो का उल्लंघन, टैक्स बकाया यात्री बसों पर चैकिंग संबंधी कार्यवाही किये जाने के दिये गये निर्देश के अनुक्रम में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सागर द्वारा 02 यात्री बस जो कि 15 वर्ष से अधिक पुरानी होने के कारण यात्रियों की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उक्त वाहन का पंजीयन निरस्त किया गया है एवं उक्त यात्री बस को स्क्रेप करने का आदेश जारी किया है।
 दिनांक 24.06.2026 को शहरी क्षेत्र में 24 स्कूली वाहनों को चैक किया गया, जिनमें से 01 स्कूल वाहन  को चैक करने पर पाया गया कि उक्त वाहन के मौके पर आवश्यक दस्तावेज नहीं पाये गये, वाहन में अग्निशमन यंत्र नहीं, फस्टएड बाॅक्स नहीं, आपातकालीन द्वार पर सीट लगी पाई गई 01 ओमनी वेन, 01 आटो रिक्शा में संख्या से अधिक स्कूली बच्चों को लेकर संचालित पाये गये एवं 03 ई-रिक्शा बिना दस्तावेजों के संचालित पाये गये। इस प्रकार कुल 06 वाहनों को जप्तकर कार्यालय में सुरक्षार्थ रखा गया है।
 उक्त चैकिंग पारस स्कूल के निकट की गई थी। चैकिंग के कारण कुछ वाहन चालकों द्वारा रास्ता बदलकर जाने का प्रयास किया। किन्तु जांच दल द्वारा उन्हें जांच दायरे में लिया गया तथा कमी पाये जाने पर वाहन जप्त की गई है।
 पूर्व से जप्त 04 स्कूल बस, 01 मैक्सी कैब, 05 ई-रिक्शा से मोटरयान अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत् रू. 42200/- जुर्माना वसूला गया है।
 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त स्कूल बस संचालकों को हिदायत दी गयी कि वह स्कूल बसों का संचालन माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के तहत् समस्त बिन्दुआंे का पालन करें, तथा वाहन में स्पीड गर्वनर, वाहन की कंडीशन, बीमा, फिटनेस, प्रदूषण प्रमाण पत्र, मोटरयानकर भुगतान प्रमाण, फस्टेड बाॅक्स, अग्निशमन यंत्र, चालक का हैबी लायसेंस एवं निर्धारित गणवेश में वाहन का संचालन करे, एवं स्कूली वाहन में बैठक क्षमता अनुसार ही छात्र/छात्राओं को बैठायें। यदि चैकिंग के दौरान उक्त कमियों के वाहन संचालित होते हुए पाये गये तो नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी

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