नए बस स्टैंड पर अब अनिवार्य होगा बसों का प्रवेश, नियम तोड़ने पर परमिट निरस्तीकरण की चेतावनी, शुल्क लिस्ट जारी
सागर। मोतीनगर स्थित नवीन बस स्टैंड की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने और वहां से यात्री परिवहन संचालन सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) सागर ने जिले के सभी संबंधित बस संचालकों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि भोपाल, विदिशा, रायसेन, राहतगढ़, जैसीनगर और इंदौर मार्ग पर संचालित सभी यात्री बसों को अनिवार्य रूप से मोतीनगर स्थित नवीन बस स्टैंड में प्रवेश करना होगा तथा निर्धारित अनुरक्षण शुल्क जमा करना होगा।
आरटीओ द्वारा जारी पत्र के अनुसार 30 मई को जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने मोतीनगर बस स्टैंड का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि कई यात्री बसें नवीन बस स्टैंड में प्रवेश नहीं कर रहीं और न ही वहां निर्धारित अनुरक्षण शुल्क जमा कर रही हैं। जबकि पूर्व में आयोजित बैठक में स्पष्ट निर्णय लिया गया था कि संबंधित मार्गों की सभी बसें मोतीनगर बस स्टैंड से ही यात्रियों को चढ़ाने और उतारने का कार्य करेंगी।
पत्र में कहा गया है कि बस संचालक अपने-अपने ड्राइवरों और परिचालकों को स्पष्ट निर्देश दें कि वे मोतीनगर बस स्टैंड में बस ले जाकर निर्धारित शुल्क जमा करें और उसकी रसीद प्राप्त करें। इसके साथ ही मुख्य बस स्टैंड सागर पर बुकिंग सुविधा भी पूर्व दिवस की रसीद दिखाने के बाद ही उपलब्ध कराई जाएगी।
परिवहन विभाग ने चेतावनी दी है कि औचक निरीक्षण के दौरान यदि किसी बस के पास मोतीनगर बस स्टैंड द्वारा जारी अनुरक्षण शुल्क की रसीद नहीं पाई गई तो संबंधित वाहन के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई करते हुए परमिट निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है।
गौरतलब है कि हाल ही में कलेक्टर के निर्देश पर निगम आयुक्त, एडीएम और अन्य अधिकारियों ने मोतीनगर बस स्टैंड का औचक निरीक्षण कर यात्री सुविधाओं, यातायात व्यवस्था और बस संचालन की समीक्षा की थी। प्रशासन का उद्देश्य शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाना तथा नवीन बस स्टैंड का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। ऐसे में परिवहन विभाग के इस आदेश को बस स्टैंड की व्यवस्था सुधारने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
बताया गया है कि आदेश के साथ भोपाल, विदिशा और इंदौर सहित विभिन्न मार्गों पर संचालित दर्जनों बसों की सूची भी संलग्न की गई है, जिन पर यह निर्देश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

शुल्क का भी निर्धारित किया गया प्रावधान
परिवहन विभाग द्वारा जारी सूची के अनुसार मोतीनगर नवीन बस स्टैंड पर बसों को निर्धारित अनुरक्षण शुल्क जमा करना होगा। भोपाल, रायसेन, विदिशा और अन्य संबंधित मार्गों पर संचालित अधिकांश यात्री बसों के लिए 45 रुपये प्रति ट्रिप शुल्क निर्धारित है, जबकि इंदौर मार्ग पर संचालित बसों के लिए 65 रुपये प्रति ट्रिप शुल्क तय किया गया है। वहीं कुछ स्थानीय एवं अन्य मार्गों की बसों के लिए 35 रुपये शुल्क निर्धारित किया गया है। विभाग का कहना है कि शुल्क जमा करने के बाद प्राप्त रसीद को बस में सुरक्षित रखना अनिवार्य होगा, ताकि औचक निरीक्षण के दौरान उसे प्रस्तुत किया जा सके। रसीद नहीं मिलने की स्थिति में संबंधित बस संचालक के खिलाफ मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
45 से 65 रुपये तक अनुरक्षण शुल्क निर्धारित, रसीद नहीं मिलने पर परमिट निरस्तीकरण तक की कार्रवाई संभव


