2300 दुकानों के किराएदारों के लिए निगम की चेतावनी, 30 जून के बाद देना होगा इतना अधिभार

2300 दुकानों के किराएदारों के लिए निगम की चेतावनी, 30 जून के बाद देना होगा 15% अधिभार

सागर। नगर निगम स्वामित्व की दुकानों का किराया जमा करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। निगम प्रशासन ने सभी किराएदारों को 30 जून 2026 तक निर्धारित किराया जमा करने के निर्देश दिए हैं। तय समय सीमा के बाद किराया जमा करने पर 15 प्रतिशत अधिभार (सरचार्ज) देना होगा।

नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री के निर्देश पर बाजार शाखा द्वारा शहर की लगभग 2300 निगम स्वामित्व वाली दुकानों के किराएदारों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबरों पर एसएमएस भेजकर सूचना दी गई है। बाजार शाखा प्रभारी आनंद मंगल गुरु ने बताया कि यदि किसी किराएदार को संदेश प्राप्त नहीं हुआ है, तब भी वह नगर निगम कार्यालय पहुंचकर किराया जमा कर सकता है।

निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि 30 जून के बाद किराया जमा करने वाले किराएदारों पर नियमानुसार 15 प्रतिशत अधिभार लगाया जाएगा। इसलिए सभी किराएदार समय सीमा के भीतर भुगतान कर अतिरिक्त आर्थिक भार से बचें।

आयुक्त राजकुमार खत्री ने कहा कि नगर निगम की आय शहर के विकास और जनहित के कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है। समय पर किराया जमा करने से विकास कार्यों को गति मिलेगी और निगम की वित्तीय व्यवस्था भी मजबूत होगी।

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