कलेक्टर का स्कूलों में ओचक निरीक्षण, एक दर्जन से अधिक शिक्षकों पर कार्यवाई

एक दर्जन से अधिक शिक्षकों को कारण बताओं नोटिस जारी, तीन दिवस में देना होगा जवाब
सागर।  कलेक्टर संदीप जी आर के द्वारा आज मंगलवार को अधिकारियों के साथ शासकीय माध्यमिक एकीकृत शाला तिली का आकस्मिक निरीक्षण किया गया।
 कक्षाओं का निरीक्षण करने पर  शिक्षकों का कक्षा में उपस्थित न होकर संस्था परिसर में एक अनाधिकृत व्यक्ति (फेरी वाले) से कपड़े इत्यादि सामग्री क्रय करते पाये गये। कक्षाओं में कलेक्टर श्री संदीप जी आर  द्वारा स्वयं बच्चों से रूबरू होकर चर्चा की गई।
कलेक्टर श्री संदीप जी आर के निर्देश पर जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरविंद जैन के द्वारा एक दर्जन से अधिक विद्यालय के शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।
शिक्षकों का उक्त कृत्य गंभीर कदाचरण, स्वैच्छाचारिता, शिक्षकीय गरिमा के प्रतिकूल, कर्तव्यों के प्रति लापरवाह होने के साथ ही म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम-3 के उपनियम का उल्लंघन है, एवं म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत दण्डनीय है।
जिला शिक्षा अधिकारी श्री अरविंद जैन ने बताया कि जिन एक दर्जन से अधिक शिक्षकों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं उनमें श्री पीएल अहिरवार उच्च श्रेणी शिक्षक ,श्रीमती शालिनी रावत माध्यमिक शिक्षा ,श्रीमती नीरजा रावत माध्यमिक शिक्षक, श्रीमती विनीता सोनी माध्यमिक शिक्षक ,श्रीमती गरिमा तिवारी माध्यमिक शिक्षक, श्रीमती विदुष श्रीवास्तव प्राथमिक शिक्षक ,श्रीमती सुनीता तिवारी ,श्रीमती कमला तिवारी ,श्रीमती वंदना ठाकुर ,श्रीमती साधना श्रीवास्तव ,श्रीमती नीरजा पहाड़िया ,श्रीमती आरती दुबे , एवं श्रीमती रजनी लता तिवारी सभी प्राथमिक शिक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए।
अतएव, म.प्र.सिविल सेवा, (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966, नियम-16 के तहत शिक्षकों को कारण बताओं नोटिस जारी किये गये  है।  म.प्र. सिविल सेवा, (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966, के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है। समस्त शिक्षकों अपना प्रतिवाद 03 दिवस के भीतर उचित माध्यम से  कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया। प्रतिउत्तर संतोषप्रद नहीं पाये जाने अथवा समय सीमा में प्राप्त नहीं होने की स्थिति में प्रस्तावित कार्यवाही करने का आदेश दिया गया।
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