भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया

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भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने 24 अप्रैल 2026 को आधिकारिक तौर पर पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड (PPBL) का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI ने इस कठोर कदम के पीछे मुख्य रूप से जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा और बैंक द्वारा नियमों के निरंतर उल्लंघन को जिम्मेदार ठहराया है।
RBI द्वारा बताए गए प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं:
1. निरंतर गैर-अनुपालन
RBI ने स्पष्ट किया कि बैंक लंबे समय से नियामक निर्देशों का पालन करने में विफल रहा। बार-बार चेतावनी और पिछले प्रतिबंधों के बावजूद, बैंक की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं देखा गया।
2. गंभीर पर्यवेक्षी चिंताएं
बैंक के प्रबंधन और कामकाज के तरीके को लेकर RBI ने गंभीर पर्यवेक्षी चिंताएं जताई हैं। केंद्रीय बैंक के अनुसार, बैंक का संचालन इस तरह से किया जा रहा था जो जमाकर्ताओं के हितों के लिए हानिकारक हो सकता था।
3. KYC नियमों का उल्लंघन और मनी लॉन्ड्रिंग का जोखिम
जांच में पाया गया कि लाखों खाते बिना उचित KYC के चल रहे थे।
* एक ही PAN पर हजारों खाते: ऑडिट में पाया गया कि एक ही पहचान पत्र (PAN) का उपयोग करके हजारों ग्राहकों के खाते खोले गए थे।
* अपुष्ट लेनदेन: करोड़ों रुपये के ऐसे लेनदेन हुए जिनका कोई स्पष्ट स्रोत या सत्यापन नहीं था, जिससे मनी लॉन्ड्रिंग का जोखिम पैदा हुआ।
4. जटिल स्वामित्व और पारदर्शिता की कमी
पेटीएम पेमेंट्स बैंक और इसकी मूल कंपनी One97 Communications के बीच डेटा साझा करने और मालिकाना हक को लेकर पारदर्शिता की कमी पाई गई। बैंक और अन्य समूह संस्थाओं के बीच उच्च स्तर की अंतर्संबंधता को नियमों के खिलाफ माना गया।
5. ऑडिट रिपोर्ट में विफलता
बाहरी ऑडिटरों की रिपोर्ट में बैंक के सिस्टम में कई खामियां और गलत जानकारी देने के मामले सामने आए। बैंक द्वारा जमा किए गए अनुपालन कई मौकों पर अधूरे या गलत पाए गए।
वर्तमान स्थिति:
* अब पेटीएम पेमेंट्स बैंक बैंकिंग व्यवसाय (जमा स्वीकार करना, वॉलेट टॉप-अप आदि) करने के लिए अधिकृत नहीं है।
* यह कार्रवाई बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत की गई है।
* ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपने खातों में मौजूद शेष राशि का उपयोग या निकासी कर लें, लेकिन अब नए डिपॉजिट या क्रेडिट की अनुमति नहीं होगी।

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