सागर में कोर्ट ने कहा श्री गुरुसिंह सभा का निर्वाचन कराएं पंजीयक, अध्यक्ष बोले बायलॉज के मुताबिक हो चुनाव

श्री गुरुसिंह सभा का निर्वाचन कराएं पंजीयक- कोर्ट, अध्यक्ष बायलॉज के अनुसार ही चुनाव कराना चाहते हैं

सागर। पिछले आठ वर्ष से श्री गुरु सिंह सभा पर काबिज प्रधान साहिब ( अध्यक्ष) के खिलाफ जिला न्यायाधीश विशेष न्यायालय प्रशांत कुमार ने 9 मई 2025 को आदेश पारित करके 45 दिवस के अंदर चुनाव कराने के निर्देश पंजीयक लोक न्यास को जारी किए हैं।
उल्लेखनीय है कि विगत 18 दिसंबर 2016 को वर्किंग कमेटी के सदस्यों ने चुनाव कर श्री गुरुसिंह सभा का अध्यक्ष सतिंदर सिंह होरा को अध्यक्ष निर्वाचित किया था इनके साथ ही उपाध्यक्ष , सचिव, उपसचिव, कोषाध्यक्ष
सहित अन्य सदस्य कुल 13 जन की वर्किंग कमेटी एक वर्ष के लिए गठित की गई थी , लेकिन आम सहमति से एक वर्ष का कार्यकाल और बड़ा दिया गया और कोविड कॉल के कारण कार्यकाल बना रहा । ज्यादा लंबा कार्यकाल बढ़ने से अध्यक्ष तानाशाही करने लगे और आर्थिक अनियमितताएं हुई तो सिख समाज में चुनाव की बात उठी तो अध्यक्ष और उनके भाई इंदर पाल सिंह होरा ने हठधर्मिता दिखाने लगे , जिसके विरोध स्वरूप समाज ने एसडीएम शरण ली ,एसडीएम द्वारा संज्ञान लेने पर गुरुद्वारा परिसर में अनियमितताएं देखने मिली और मौके पर ही एसडीएम द्वारा 28 नवंबर 2023 को दो तहसीलदार को रिसीवर एवं सदस्य नियुक्त किया गया और न्यास का निर्वाचन कराने का आदेश दिया गया था । एसडीएम के उक्त आदेश पर अध्यक्ष डीजे कोर्ट की शरण में पहुंच आदेश के खिलाफ स्थगन ले आए , अध्यक्ष की इस कार्यप्रणाली से सिख समाज में आक्रोश फूटा और गुरजीत सिंह अहलूवालिया ने धारा 110 के तहत स्वयं पार्टी बनकर स्थगन के खिलाफ आवेदन अपने वकीलों के माध्यम से दिया । लगातार चली सुनवाई में दलीलें पेश की गई और आखिर कार 9मई 2025 को जिला न्यायाधीश विशेष न्यायालय प्रशांत कुमार ने अनावेदक गणों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए आवेदक का स्थगन आदेश 2023 को अपास्त करते हुए पंजीयक लोक न्यास को 45 दिवस के अंदर आवेदक संस्था के द्वारा अपनी वर्किंग कमेटिक निर्वाचन श्री गुरुसिंह सभा सागर के विधान और खरड़ा ( बायलॉज) के अनुसार सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं।

दूसरे पक्ष से सामने आया

न्यायालय ने श्री गुरुसिंह सभा के लिए रिसीवर नियुक्त किया था, उस आदेश को निरस्त कर दिया अध्यक्ष ने न्यायालय में यही बात रखी थी कि जो अनुविभागीय अधिकारी ने जो आदेश किंया था वह अवैधानिक है, और गुरुद्वारा का चुनाव उसके बायलॉज के अनुसार किया जावे, गुरजीत सिंह अहलूवालिया भी चुनाव को बायलॉज के अनुसार करना चाह रहे और अध्यक्ष ने ही कोर्ट में कहा था कि हम बायलॉज के अनुसार 45 दिन में चुनाव कराएँगे- एडवोकेट गिरधर पटेल।

खबर गजेंद्र ठाकुर- 9302303212

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