हत्या के आरोपी को केसली पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार- माननीय न्यायालय के आदेश पर भेजा जेल

हत्या के आरोपी को केसली पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार- माननीय न्यायालय के आदेश पर भेजा जेल

सागर। दिनाँक 12/04/25 को प्रार्थी गन्दू उर्फ गन्धर्व पिता ग्म्मू उर्फ पूरन अहिरवार उम्र 55 साल निवासी ग्राम पलीह चौकी टड़ा थाना केसली ने रिपोर्ट लेख कराया कि इसका बड़ा लड़का महेन्द्र उर्फ चतुर्भुज अहिरवार आये दिन इन लोगों से वाद विवाद करता है और मारपीट करता रहता है। दिनांक 12/04/25 के दोपहर 3.00 बजे करीब यह अपने घर पर सोया था। इसकी माँ संतो उर्फ शांतिबाई भी घर में सोयी हुई थी, उसी समय इसका बड़ा लड़का महेन्द्र उर्फ चतुर्भुज आया और इसकी माँ संतो उर्फ शांति बाई को खाना देने के लिये जगाया तो इसकी माँ ने कहा खाना रखा हुआ है निकाल ले, इसी बात से नाराज होकर इसका बड़ा लड़का महेन्द्र उर्फ चतुर्भुज माँ बहिन की गंदी गंदी गालियां देने लगा उसको गालियां देने से मना किया तो बोलने लगा कि आज किसी को नही छोडूंगा मर्डर कर दूंगा कहकर प्रार्थी गन्दू उर्फ गन्धर्व को जमीन पर पटक दिया और गला दबाने लगा इसी बीच इसकी माँ संतो उर्फ शांति बाई इसे बचाने आयी तो इसके लड़के महेन्द्र उर्फ चतुर्भुज ने जान से मारने की नियत से पत्थर उठाकर इसकी माँ के सीने में मारा एवं थप्पड़ से मारपीट किया जिससे इसकी माँ पलंग पर गिर गयी। इसकी पत्नी संतगनी एवं मंझला लड़का गोविन्द बीच-बचाव करने आये तो उनके साथ भी पत्थर एवं ईटे से मारपीट किया। मारपीट करने से इसकी माँ की मृत्यु हो गयी है। प्रार्थी कि रिपोर्ट पर अप.क्र. 86/25 धारा 296, 115(2), 351(2),103(1) बीएनएस का पजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

दौरान विवेचना मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये हालातों से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री विकाश कुमार शाहवाल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री लोकेश कुमार सिन्हा द्वारा दिशा-निर्देश देते हुये शीघ्र ही आरोपी की पता साजी कर गिरफ्तार कर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया निर्देशानुसार एसडीओपी श्री शशिकान्त सरयाम द्वारा थाना प्रभारी केशली श्री हरिराम मानकर के साथ घटना स्थल के मौके पर पहुँचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। घटना स्थल में मौजूद भौतिक साक्ष्य पत्थर, ईट के टुकड़े व बीच-बचाव में संघर्ष के समय के अन्य साक्ष्यों एकत्र किया गया। मुखबिर सूचना तंत्र के आधार पर आरोपी महेन्द्र उर्फ चतुर्भुज पिता गन्दू उर्फ गन्धर्व अहिरवार उम्र 27 साल को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गयी जिसने दादी संतो उर्फ शांति बाई अहिरवार उम्र 80 साल निवासी पलोह द्वारा खाना ना देने की बात पर से सीने में पत्थर से मारपीट व थप्पड से मारपीट कर हत्या कर देना स्वीकार किया, जिसे दिनाँक 13/04/25 को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश किया गया जहां से माननीय न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया है

उक्त कार्यवाही में निरीक्षक हरिराम मानकर, उपनिरीक्षक लोकेश पटेल, सउनि श्रीधर, प्रआर. 460 महेन्द्र, आर. 1511 संतोष, आर. 1498 राकेन्द्र रावत, आर.901 नीलेश इरपाचे, सैनिक 479 मंगल सिंह, 100 डायल पायलेट अजय शुक्ला की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

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