नरवाई जलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई : पराली जलाने की घटनाओं पर कड़ी नजर रखने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई को और तेज किया
सागर। कलेक्टर संदीप जी आर ने पराली जलाने की घटनाओं पर कड़ी नजर रखने के लिए प्रशासनिक कार्रवाई को और तेज कर दिया है। अब तक कई मामलों में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और कलेक्टर ने स्पष्ट किया है कि किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार की अवैध गतिविधि से बचने का कोई मौका नहीं मिलेगा।
कलेक्टर ने यह भी कहा कि सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे किसानों और अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढे और उन्हें वैकल्पिक तरीके से फसल अवशेषों को नष्ट करने के बारे में जानकारी दें।
अब तक एफआईआर दर्ज मामलों में गढ़ाकोटा तहसील अंतर्गत ग्राम बदरी में खेत में फसल अवशेष जलाने के मामले में एक किसान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, ग्राम बदरी निवासी अमोल कुर्मी पिता रमेश कुर्मी ने भूमि पर, जो कि कृष्णा बाई एवं पंकज की स्वामित्व वाली है, लगभग 0.15 हेक्टेयर क्षेत्र में गेहूं की नरवाई को आग के हवाले कर दिया। यह भूमि अमोल कुर्मी को बटाई पर दी गई थी। घटना की जानकारी ग्राम परासिया के कोटवार आनंदी लाल चढ़ार द्वारा तहसील कार्यालय में प्राप्त आवेदन के माध्यम से दी गई। आवेदन को तत्परता से गढ़ाकोटा थाने में प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर संबंधित धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किया गया।
ग्राम भैसा थाना रहली में खेतों में खड़े फसल अवशेष में आग लगाए जाने की घटना तहसील कार्यालय रहली से प्राप्त आवेदन के अनुसार, यह आगजनी 15 अप्रैल 2025 को सुबह करीब 10 बजे हुई, जिसमें कई किसानों की खड़ी नरवाई जलकर नष्ट हो गई। मामले में अज्ञात व्यक्ति के विरुद्ध बीएनएस 2023 की धारा 173 एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1981 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर जांच प्रारंभ की गई है। घटना की जानकारी कोटवार मन्जू पिता बजनाल अठ्या द्वारा दी गई। उन्होंने तहसील कार्यालय से प्राप्त आवेदन को थाना रहली में प्रस्तुत किया। प्रभावित खेत मालिकों में श्री दीना, तुलसीराम, सुरेश, बिटाई, जशरथ शामिल है।
ग्राम बेलई में फसल अवशेष (नरवायी) जलाने पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज थाना बीना में सउनि के पद पर पदस्थ अधिकारी द्वारा तहसील कार्यालय बीना के अनुसार ग्राम बेलई के कोटवार दोशराज निवासी ग्राम बेलई, में फसल कटाई के पश्चात किसान द्वारा फसल अवशेष (नरवायी) को बिना सुरक्षात्मक उपाय अपनाये खुले रूप से आग लगा दी गई है।
तहसील जैसीनगर अंतर्गत ग्राम रमपुरा में फसल अवशेष (नरवाई) जलाने के मामले में दो किसानों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। ग्राम चौकीदार धान्धु लडिया पिता बाबूलाल लडिया, निवासी ग्राम रमपुरा, ने दिनांक 16 अप्रैल 2025 को तहसील कार्यालय जैसीनगर में आवेदन पत्र थाना जैसीनगर में प्रस्तुत किया। उक्त आवेदन के अनुसार ग्राम रमपुरा के निवासी राजाभाई एवं गोविंद सिंह द्वारा क्रमशः खसरा क्रमांक 551/1 रकबा 1.16 हेक्टेयर एवं 552 रकबा 3.91 हेक्टेयर में फसल कटाई के बाद अवशेषों में आग लगाई गई।
कलेक्टर श्री संदीप जी आर के द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेश एवं मध्य प्रदेश शासन के निर्देशानुसार फसल अवशेष जलाना वायु (प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत प्रतिबंधित है। उक्त घटनाओं के संबंध में भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223(ख) एवं 287 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई