सागर में बैंक के अधिकारियों द्वारा 45 लाख की धोखाधड़ी पर EOW में FIR दर्ज

बैंक ऑफ बडौदा के अधिकारियों द्वारा बैंक के साथ 45 लाख ,रुपये की धोखाधड़ी पर ई.ओ.डब्ल्यू. में अपराधिक प्रकरण दर्ज

सागर। आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ई.ओ.डब्ल्यू.) को शिकायत प्राप्त हुई कि बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा देवरीकला के तत्कालीन शाखा प्रबंधक राजेश सिंदुके एवं अन्य के द्वारा बैंक के खाते से अनाधिकृत रुप से राशि आहरित की जाकर विभिन्न खातों में जमा कर बाद में राशि प्राप्त कर बैंक के साथ धोखाधड़ी की है। उक्त शिकायत की जाँच आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ इकाई सागर के द्वारा की गयी। जाँच उपरांत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ में अपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया।

जाँच में पाया गया कि बैंक अधिकारियों राजेश टी. सिंदुके, एन.आर. तिर्की, मनोज कुमार पंकज, अरुण कुमार पाण्डेय, आकाश कुमार,  वीरेन्द्र कटारे, विदुर जैन के द्वारा अपनी आई.डी. का दुरुपयोग व परीक्षण करने के दायित्व में लापरवाही करते हुए बैंक को करीब 45 लाख की आर्थिक क्षति कारित कर आर्थिक लाभ प्राप्त किया गया। इनके द्वारा बैंक के खाते से बैंकर्स चैक के द्वारा खाताधारकों के खाते में राशि डालकर बाद में संबंधित खाते से लूज चैक आदि के द्वारा राशि को नगदी के रुप में निकाला गया। जाँच उपरांत संबंधितों के विरुद्ध अपराध धारा 420, 409, 120बी भादवि, 13 (1) ए, 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन अधिनियम 2018) का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

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