स्कूल कॉलेज के बाहर दुकानों में नहीं बेच सकेंगे तंबाकू युक्त उत्पाद – कलेक्टर संदीप जी.आर.
शासकीय कार्यालयों में पान-गुटखा थूकने पर होगी चालानी कार्रवाही
सागर। कलेक्टर संदीप जी. आर. ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि स्कूल, कॉलेज परिसर के बाहर लगने वाली चाय-पान आदि की दुकानों में गुटखा बेचने की मनाही है। यदि कोई दुकानदार ऐसा करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि शासकीय कार्यालयों में गुटखा खाना प्रतिबंधित है, साथ ही यहां-वहां गुटखा थूकने पर चालानी कार्रवाई भी की जाएगी।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि यदि किसी भी स्कूल-कॉलेज के बाहर पान, गुटखा, तंबाकू का विक्रय किया जाना पाया जाता है तो संबंधित स्कूल-कॉलेज के प्राचार्य जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि यदि कोई दुकानदार जबरदस्ती करता है इसकी शिकायत अपने संबंधित थाना प्रभारी को करें और कार्रवाई कराएं।
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि यदि किसी भी स्कूल-कॉलेज के बाहर पान, गुटखा, तंबाकू का विक्रय किया जाना पाया जाता है तो संबंधित स्कूल-कॉलेज के प्राचार्य जिम्मेदार होंगे। उन्होंने कहा कि यदि कोई दुकानदार जबरदस्ती करता है इसकी शिकायत अपने संबंधित थाना प्रभारी को करें और कार्रवाई कराएं।