चर्चित जग्गू यादव हत्याकांड के सभी 8 आरोपी बरी

चर्चित जग्गू यादव हत्याकांड के सभी 8 आरोपियों को संदेह का लाभ मिला, बरी

सागर। मकरोनिया थाना क्षेत्र के चर्चित जगदीश उर्फ जग्गू यादव हत्याकांड के सभी 8 आरोपियों को अदालत ने दोषमुक्त कर दिया है। उन पर आरोप था कि थार कार से कुचलकर जग्गू यादव नामक युवक की हत्या की गई मामले में गवाहों ने कोर्ट में बदल गए और पुलिस कोई ठोस साक्ष्य-सबूत पेश नहीं कर पाई। जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश प्रशांत कुमार की कोर्ट ने आरोपियों को बरी किया है। मामला काफी चर्चा में आया था। प्रशासन ने आरोपियों का मकरोनिया बटालियन रोड स्थित होटल ढहा दिया था। अभियोजन यह मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कर सका। मामले की पैरवी अधिवक्ता सौरभ परमार व वीके सक्सेना ने की।

अधिवक्ता परमार ने बताया कि हत्या के मामले में आरोपी लवी गुप्ता, लकी गुप्ता, हनी गुप्ता, आशीष मालवीय, वकीलचंद गुप्ता, धर्मेंद्र गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता तथा मिश्रीचंद गुप्ता निवासी मकरोनिया को कोर्ट ने बरी कर दिया है। आरोपियों कि खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में अपराध साबित नहीं हुआ। मामले में गवाह पक्षद्रोही हो गए। साक्ष्य-सबूतों के अभाव में अदालत ने फैसला सुनाया है। अभियोजन के मीडिया विभाग से मिली जानकारी के अनुसार मामला 22 दिसंबर 2022 की रात का है जब मकरोनिया चौराहे के पास हुए विवाद में जगदीश उर्फ जग्गू यादव निवासी कोरेगांव की थार कार से कुचलने से मौत हो गई थी। मकरोनिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए लवी गुप्ता, लकी गुप्ता, हनी गुप्ता, मिश्रीचंद गुप्ता, वकील गुप्ता, धर्मेंद्र गुप्ता, जितेंद्र गुप्ता और आशीष मालवीय के खिलाफ हत्या समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। समाज और परिवार के लोगों ने शव रखकर चक्काजाम किया था। जमकर प्रदर्शन हुआ। मृतक के परिवार वालों ने मकरोनिया चौराहे पर आरोपियों को गिरफ्तार करने और उनके मकानों की तोड़ने की मांग की थी। प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों की होटल को विस्फोटक से ढहा दिया था जिसका मामला हाईकोर्ट में चल रहा हैं दोषमुक्त हुए आरोपियों की होटल ढहाने के विरुध्द हाईकोर्ट में प्रकरण लंबित बताया जा रहा हैं।

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