नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपी को अंतिम सास तक करावास 

नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में आरोपी को अंतिम सास तक करावास 

सागर। शाहगढ़ में घर के बाहर से गायब हुई थी नाबालिग और दूसरे दिन खेत में मिला था शव।इस पूरे मामले में नई अपडेट सामने आ रही जहा आरोपी नाबालिग को बहला फुसलाकर घर के बाहर से ले जाकर दुष्कर्म कर हत्या कर दी थी।इस पूरे मामले में आरोपी राजाराम पटेल निवासी हनुमान टौरा को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है।प्रकरण की सुनवाई अपर सत्र न्यायाधीश बंडा आर पी मिश्र की कोर्ट में हुई है। न्यायालय ने मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी राजाराम को दोषी पाया और धारा 366 के तहत सात वर्ष के कारावास और 2000 रुपए का अर्थदंड ,धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 5000 रुपए का अर्थदंड साथ ही दुष्कर्म की धारा 377 का खा के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 5000 रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

बही पीड़िता की नाबालिक होने के कारण आरोपी को पास्को एक्ट के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।आपको बता दें की मृतिका के पिता ने शाहगढ़ थाना में शिकायत की थी। शिकायत में बताया था की 25 जुलाई 2020 को। शाम 6 बजे मजदूरी करके घर आया तो उसकी पत्नी ने बताया की बेटी बाहर खेलते खेलते कहीं चली गई है। इस पर फरियादी ने बेटी की तलाश शुरू की। गांव और आसपास के संभावित स्थानों पर खोजा, लेकिन बेटी कहीं नहीं मिली। शिकायत पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया। इसी बीच 26 जुलाई 2020 की दोपहर मृतिका का शव खेत में पड़ा मिला। जिसकी पहचान पिता ने अपनी लापता बेटी के रूप में की। मामले में पुलिस ने हत्या, दुष्कर्म समेत अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया । जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया गया था।

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