एचएसआरपी नम्बर प्लेट के बिना संचालित वाहनों पर कार्यवाही – आरटीओ

एचएसआरपी नम्बर प्लेट के बिना संचालित वाहनों पर कार्यवाही – आरटीओ

 सागर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, सुनील कुमार शुक्ला ने बताया कि श्रीमान परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश ग्वालियर के आदेशानुसार माननीय उच्च न्यायालय, जबलपुर में प्रस्तुत रिट याचिका के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में दिनांक 30.01.2024 को प्रवर्तन अमले के साथ शहरी क्षेत्र में बिना हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट के संचालित वाहनों की जांच की गई। चैकिंग के दौरान लगभग 48 वाहनों को चैक किया गया। जिनमें से 21 वाहनों में हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेशन नम्बर प्लेट लगी नहीं पाये जाने पर उन वाहनों पर चालानी कार्यवाही की गई।

उक्त निर्देशानुसार वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने बावत् पूर्व में जिले के वाहन विक्रय डीलरों की क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय, सागर के सभाकक्ष में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में जिले के समस्त वाहन विक्रेताओं को चरणबद्ध तरीके से नम्बर प्लेट लगाये जाने हेतु निर्देषित किया तथा प्लेट को लगाने की प्रक्रिया से भी अवगत कराया गया।

बैठक में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने हेतु आम जनता में व्यापक प्रचार-प्रसार करने का निर्णय लिया गया तथा इस निर्णय से समस्त वाहन विक्रताओं को अवगत कराया गया।

1. कार्यालय में लायसेंस जारी कराने हेतु उपस्थित होने वाले आवेदकों को अपने वाहनों पर अतिषीघ्र हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

2. चैकिंग के दौरान भी वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगाये जाने की प्रक्रिया को समझाते हुए वाहनस्वामियों को यह भी बताया गया कि न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशानुसार वाहन में आवष्यक रूप से हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगवाये।

3. बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट लगे हुए वाहनों पर नियमानुसार चालानी कार्यवाही की जा रही है।

उक्त निर्देशों के पालन में क्षेत्रीय परिवहन अधिकारीए सुनील कुमार शुक्ला ने समस्त वाहनस्वामियों से अनुरोध किया गया है कि सर्वसंबंधित जिनके वाहन दिनांक 01.04.2019 के पूर्व पंजीकृत है, उन वाहनों में समयसीमा में एचएसआरपी नम्बर प्लेट आवश्यक रूप से लगवाया जाना सुनिश्चित करे।

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