खुले में मांस एवं मछली के विक्रय पर रोक
अपारदर्शी कांच/परदा की व्यवस्था होना अनिवार्य
कलेक्टर श्री आर्य ने मांस एवं मछली विक्रेताओं की ली बैठक
एक सप्ताह का समय, फिर होगी कार्यवाही
अपारदर्शी कांच/परदा की व्यवस्था होना अनिवार्य
कलेक्टर श्री आर्य ने मांस एवं मछली विक्रेताओं की ली बैठक
एक सप्ताह का समय, फिर होगी कार्यवाही
सागर, 15 दिसंबर 2023। कलेक्टर दीपक आर्य ने राज्य सरकार द्वारा लिए गए निर्णय के परिपालन में मांस तथा मछली विक्रेताओं की बैठक लेकर उन्हें खुले में मांस तथा मछली का विक्रय प्रतिबंधित संबंधी निर्देश से अवगत करा उसके पालन के लिए निर्देशित किया है। उन्होंने आयुक्त नगर निगम चंद्रशेखर शुक्ला को इस संबंध में विशेष अभियान चलाते हुए 20 दिसंबर तक आवेदन लेने और नगर निगम तथा नगर पालिका में एक सिंगल विंडो स्थापित करने के निर्देश दिए हैं।
बैठक में नगर निगम आयुक्त श्री शुक्ला ने बताया कि सभी मांस, मछली विक्रेताओं का लाइसेंस होना आवश्यक है। सार्वजनिक रूप से मांस मछली का प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। सभी विक्रेताओं को दुकानों पर अपारदर्शी कांच लगाना अनिवार्य है, अथवा दुकान को कवर करना आवश्यक है। उन्होंने कहा है कि बिना लाइसेंस के कोई भी विक्रेता मांस मछली का विक्रय नहीं कर सकता।
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उन्होंने जानकारी दी कि लाइसेंस के लिए नियत प्रारूप में आवेदन दे सकते हैं, जिसके बाद नगर निगम की टीम संबंधित स्थान पर विजिट करेगी एवं तय मापदंडों और नियमों के अनुसार लाइसेंस जारी करेगी।
कलेक्टर श्री ने कहा कि मांस मछली विक्रेताओं को एक सप्ताह का समय दिया गया है जिसके बाद आदेश के उल्लंघन पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि आदेश के अंतर्गत मांस एवं मछली के विक्रय के समस्त प्रतिष्ठानों में अपारदर्शी कांच/दरवाजा एवं साफ-सफाई की सम्पूर्ण व्यवस्था होना अनिवार्य है। इसके साथ ही किसी भी धार्मिक स्थल के मुख्य द्वार के सामने 100 मीटर की दूरी के भीतर उक्त सामग्री का विक्रय या प्रदर्शन प्रतिबंधित है। उन्होंने यह भी कहा कि वर्तमान में संचालित ऐसे सभी विक्रय स्थानों को तत्काल रूप से ढकने का कार्य किया जाए।
बैठक में नगर निगम के अधिकारी एवं मांस एवं मछली विक्रेता उपस्थित रहे।