अष्लील कृत्य करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

अष्लील कृत्य करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर। अष्लील कृत्य करने वाले आरोपी को विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश  ज्योति मिश्रा जिला-सागर की अदालत ने दोषी करार देते हुये पाक्सो एक्ट की धारा- 5/6 के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं तीन हजार रूपये अर्थदण्ड एवं भा.द.वि. की धारा- 506 भाग-1 के तहत 02 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया है। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन)  धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्ग दर्शन में विषेष लोक अभियोजक(ए.डी.पी.ओ.)  मनोज पटैल ने की।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दनांक 04.09.2022 को 19ः43 बजे अभियोक्त्री की मां द्वारा थाना मकरोनिया में मौखिक सूचना दिए जाने पर थाना मकरोनिया में अप.क्रं. 479/22 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की लेख की गई कि दिनांक 03.09.2022़ के करीब दिन के 10ः00 की बात की बात है, वह घर पर अपने बच्चों को आरोपी पिता के पास छोडकर मंदिर दर्शन करने के लिए गई थी जब करीबन 11ः30 बजे घर आई और किचिन में पहुंची, तो देखा कि उसका आरोपी पति अभियोक्त्री के साथ अष्लील कृत्य कर रहा था, उसे देखकर वह उपर बाली मंजिल की तरफ भाग गया, फिर उसने अभियोक्त्री से पूछा कि आरोपी क्या कर रहा था तो उसने बताया कि आरोपी उसके साथ अष्लील कृत्य कर रहा था और ऐसा कृत्य वह दीदी के साथ भी करता था तब उसने अपनी बडी बेटी दूसरी अभियोक्त्री को बुलाया उसने बताया कि जब आप घर से कहीं बाहर जाती थी, तब आरोपी उसके साथ अष्लील कृत्य करता था और धमकी देकर कहते थे यदि मम्मी को बताया तो वह उन सभी को घर से निकाल देगा और मम्मी को मारेगा, जिस कारण से दूसरी अभियोक्त्री ने घटना नहीं बताई, तत्पश्चात अभियोक्त्री की मां के द्वारा थाना आकर रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। विवेचना पश्चात् अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित सुसंगत दस्तावेजो को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमति ज्योति मिश्रा जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये पाॅक्सो अधिनियम के अपराध में उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।

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