शादी का झॉसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

शादी का झॉसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड

सागर। शादी का झॉसा देकर नाबालिग के साथ दुष्कृत्य करने वाले आरोपी रूप सिंह लोधी को अपर-सत्र न्यायाधीश, बंडा जिला-सागर  आर.पी. मिश्र की न्यायालय ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि. की धारा- 366 के तहत 07 वर्ष का सश्रम कारावास व एक हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा- 376(3) के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड, धारा- 376(दो)(एन) के तहत 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है। प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्षन में सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्री ताहिर खान ने की।घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि फरियादी/पीड़िता के पिता ने थाना बरायठा में इस आषय की रिपोर्ट लेख कराई कि दिनांक 04.07.2019 की रात करीब 08ः30 से 09ः00 बजे के बीच पीड़िता घर से गल्ले पर गयी थी, उसके बाद पीड़िता का कोई पता नहीं चला। पीड़िता को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला-फुसलाकर कहीं भगा कर ले गया। दिनॉक 16.12.2019 को पीड़िता के दस्याव होने पर उसके द्वारा अभियुक्त रूपसिंह लोधी द्वारा शादी का झांसा देकर, बहला-फुसलाकर भगाकर दिल्ली ले जाने व उसके साथ बलात्संग कराना बताया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-बरायठा द्वारा भा.द.वि. की धारा- 363ए366, 376(3), 376(2)(एन) एवं 5(ठ)/6 पाक्सो अधिनियम का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजों को प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत अपर-सत्र न्यायाधीश, बंडा जिला-सागर श्रीमान आर.पी. मिश्र की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।

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