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यात्री बसों पर परिवहन विभाग की सख्ती, एक बस का फिटनेस निरस्त, 11 से 42 हजार जुर्माना वसूला

By: गजेंद्र ठाकुर•
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यात्री बसों पर परिवहन विभाग की सख्ती, एक बस का फिटनेस निरस्त, 11 से 42 हजार जुर्माना वसूला

यात्री बसों पर परिवहन विभाग की सख्ती, एक बस का फिटनेस निरस्त, 11 से 42 हजार जुर्माना वसूला

सागर। त्योहारों के सीजन में यात्रियों से अधिक किराया वसूली, ओवरलोडिंग और सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाली यात्री बसों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सघन चेकिंग अभियान चलाया। 4 नवंबर को बहेरिया तिराहा और बम्होरी तिराहा पर की गई कार्रवाई में 16 यात्री वाहनों की जांच की गई।

जांच के दौरान बस क्रमांक UP22AT3375 में आपातकालीन द्वार और अलग-अलग प्रवेश एवं निकास के लिए दो दरवाजे नहीं पाए गए। गंभीर सुरक्षा खामियों के चलते क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने मौके पर ही बस का फिटनेस प्रमाणपत्र निरस्त कर दिया। फिटनेस निरस्त रहने की अवधि में वाहन का पंजीयन और परमिट भी निलंबित रहेगा।

वहीं, 11 यात्री बसों में चालक का लाइसेंस नहीं होने, ओवरलोडिंग, दस्तावेजों की कमी, अग्निशमन यंत्र नहीं होने, एचएसआरपी नंबर प्लेट और रेडियम रिफ्लेक्टर टेप नहीं होने सहित अन्य अनियमितताएं मिलीं। इन पर मोटरयान अधिनियम के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए कुल 42 हजार रुपये का जुर्माना वसूला गया।

परिवहन विभाग ने स्लीपर कोच बसों में अग्नि सुरक्षा उपकरण, आपातकालीन निकास द्वार और अन्य निर्धारित सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच भी शुरू की है। बस संचालकों को बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन, टैक्स और प्रदूषण प्रमाणपत्र सहित सभी जरूरी दस्तावेज रखने के निर्देश दिए गए हैं।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि यात्री बसों की जांच और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

गजेंद्र ठाकुर

By: गजेंद्र ठाकुर

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