राशन माफियाओं पर सागर कलेक्टर का बड़ा शिकंजा: 5 उचित मूल्य दुकानों के विक्रेताओं पर एफआईआर दर्ज, लाखों का खाद्यान्न गबन बेनकाब
राशन कालाबाजारी में लिप्त 5 राशन दुकानें निलंबित, निकटतम संस्थाओं से की गईं अटैच
बीएनएस 2023 और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामला दर्ज
सागर में गरीबों के हक का राशन हड़पने वाले राशन माफियाओं और भ्रष्ट विक्रेताओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल के निर्देश पर खाद्य विभाग द्वारा की गई गहन जांच के बाद शासकीय उचित मूल्य दुकानों में भारी वित्तीय अनियमितताएं और खाद्यान्न गबन की पुष्टि हुई है। मामले में दोषी दुकान विक्रेताओं के विरुद्ध संबंधित पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज करा दी गई है।
जनसुनवाई और सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को संज्ञान में लेकर की गई कार्रवाई
सागर की शासकीय उचित मूल्य दुकानों से हितग्राहियों को खाद्यान्न न मिलने तथा वितरण में धांधली की शिकायतें लगातार जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाइन एवं समाचार पत्रों के माध्यम से प्राप्त हो रही थीं। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सहायक आपूर्ति अधिकारी श्रीमती चारू जैन एवं प्रभारी सहायक आपूर्ति अधिकारी अभिषेक मोर द्वारा गांधीचौक, रामपुरा, शास्त्री वार्ड तथा शिवाजीनगर वार्ड की दुकानों की सूक्ष्म जांच की गई।
खाद्य अधिकारियों की जांच रिपोर्ट में पाया गया कि राशन दुकान संचालकों द्वारा स्टॉक संधारण न करना, दुकानें समय पर न खोलना, खाद्यान्न उठाव के विपरीत हितग्राहियों को राशन वितरण में भारी अंतर और दुकान पर खाद्यान्न का भौतिक रूप से उपलब्ध न होना जैसी गंभीर अनियमितता की गई।
गबन किए गए खाद्यान्न और बाजार मूल्य का विवरण
सुबेदार 01 (कोड 1001046):
वर्तमान विक्रेता ध्रुव रजक — अपयोजित खाद्यान्न: 2,236 किग्रा (मूल्य: ₹1,45,680)
पूर्व विक्रेता अतुल तिवारी — अपयोजित खाद्यान्न: 5,60,012 किग्रा (मूल्य: ₹15,67,329)
शास्त्री वार्ड (कोड 1001020): विक्रेता श्रीमती रमा पति अतुल तिवारी एवं सहायक विक्रेता अनुरोध पिता अतुल तिवारी — अपयोजित खाद्यान्न: 47,291 किग्रा (मूल्य: ₹14,55,230)
गांधीचौक वार्ड (कोड 1001039): वर्तमान विक्रेता अनुराग पिता स्व. मदनलाल सोनी — अपयोजित खाद्यान्न: 3,293 किग्रा (मूल्य: ₹10,46,64.50)
पूर्व विक्रेता अतुल तिवारी पिता स्व. चंद्रबिहारी तिवारी — अपयोजित खाद्यान्न: 24,054 किग्रा (मूल्य: ₹7,49,500)
रामपुरा वार्ड (कोड 1001057):
विक्रेता अतुल तिवारी — अपयोजित खाद्यान्न: 15,544 किग्रा (मूल्य: ₹4,75,260)
शिवाजीनगर वार्ड (कोड 1001007): विक्रेता दीपक पिता सीताराम श्रीवास्तव — अपयोजित खाद्यान्न: 20,362 किग्रा (मूल्य: ₹6,47,610)
कड़ी कानूनी कार्यवाही और राशन दुकानें निलंबित
गंभीर अनियमितताओं के प्रकाश में आने के तुरंत बाद प्रशासन ने पांचों उचित मूल्य दुकानों को निलंबित कर दिया है तथा आम नागरिकों को खाद्यान्न आपूर्ति सुचारू रखने के लिए दुकानों को नजदीकी संस्थाओं से अस्थायी रूप से सम्बद्ध कर दिया है।
कलेक्टर के कड़े रुख के बाद संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं नियंत्रण आदेश की धाराओं सहित आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 तथा भारतीय न्याय संहिता बी एन एस 2023 की धारा 316(5) एवं 318(4) के तहत पुलिस प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। प्रशासन द्वारा अपहृत खाद्यान्न की राशि वसूली की कार्यवाही भी तेजी से की जा रही है।








