राजस्व मामलों में लापरवाही पर गिरी गाज, तहसीलदार निलंबित
नामांतरण से लेकर शासकीय भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में प्रक्रियागत खामियों के आरोप, सागर संभागायुक्त ने जारी किए आदेश
सागर। दमोह जिले में राजस्व प्रकरणों के निराकरण में कथित अनियमितताओं और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े मामलों में लापरवाही के आरोपों के चलते तहसीलदार रोबिन जैन पर निलंबन की गाज गिरी है। सागर संभागायुक्त कार्यालय ने 9 अक्टूबर को निलंबन के आदेश जारी किए हैं।
तहसील दमयंती नगर में पदस्थ तहसीलदार रोबिन जैन के खिलाफ राजस्व प्रकरणों में नामांतरण, अतिक्रमण और अन्य प्रशासनिक कार्यवाहियों के दौरान प्रक्रियागत त्रुटियों के आरोप सामने आए हैं। निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के पालन में कमी को भी कार्रवाई का आधार बनाया गया है।
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के तहत की गई इस कार्रवाई के बाद निलंबन अवधि में तहसीलदार जैन का मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय, दमोह निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
संभागायुक्त की इस कार्रवाई को राजस्व मामलों में लापरवाही और प्रक्रियागत अनियमितताओं के प्रति प्रशासन की सख्ती के तौर पर देखा जा रहा है।








