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जे.एम.के. स्मार्ट सिटी पर हाईकोर्ट का नोटिस, अवैध कॉलोनी के आरोपों पर मांगा जवाब

By: गजेंद्र ठाकुर
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जे.एम.के. स्मार्ट सिटी पर हाईकोर्ट का नोटिस, अवैध कॉलोनी के आरोपों पर मांगा जवाब

जे.एम.के. स्मार्ट सिटी पर हाईकोर्ट का नोटिस, अवैध कॉलोनी के आरोपों पर मांगा जवाब

जबलपुर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान पीठ जबलपुर ने टिकमगढ़ जिले में कथित अवैध कॉलोनी के मामले में कलेक्टर, एसडीएम सहित संबंधित पक्षों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामला जनहित याचिका क्रमांक 21324/2026 से जुड़ा है, जिसकी सुनवाई 21 सितंबर 2026 को हुई।

याचिका में 153 स्वीकृत प्लॉट के स्थान पर 173 प्लॉट का आरोप

टिकमगढ़ निवासी हरेंद्र सिंह यादव द्वारा दायर जनहित याचिका में जय महाकाल ग्रुप डेवलपर्स को उत्तरदाता क्रमांक 6 बनाया गया है। याचिका में ‘जे.एम.के. स्मार्ट सिटी’ कॉलोनी के विकास और लेआउट को लेकर विभिन्न अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं।

याचिकाकर्ता का दावा है कि टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग द्वारा कॉलोनी के लिए 153 प्लॉट स्वीकृत किए गए थे, जबकि कथित तौर पर 173 प्लॉट का लेआउट तैयार कर अतिरिक्त 20 प्लॉट बेचे गए। याचिका में लेआउट में कथित फर्जीवाड़े और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप भी लगाए गए हैं।

बंधक प्लॉट और पार्क की जमीन को लेकर भी सवाल

याचिका में मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम, 2014 के प्रावधानों का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया है कि निर्धारित 25 प्रतिशत प्लॉट को बंधक नहीं किया गया। इसके अलावा सार्वजनिक पार्क, खुले स्थान और सड़कों के लिए निर्धारित भूमि को कथित तौर पर आवासीय प्लॉट में परिवर्तित कर बेचने के आरोप भी लगाए गए हैं।

चरागाह भूमि पर अतिक्रमण का भी आरोप

याचिका में सरकारी चरागाह भूमि पर कथित अतिक्रमण तथा कॉलोनी विकास में मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम, 2014 एवं टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से जुड़े प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारियों से मामले में कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

हाईकोर्ट ने मांगा जवाब

मामले में हाईकोर्ट ने कलेक्टर, एसडीएम और जय महाकाल ग्रुप सहित संबंधित अनावेदकों को नोटिस जारी कर याचिका में लगाए गए आरोपों पर जवाब मांगा है। फिलहाल ये आरोप याचिका में किए गए दावे हैं, जिन पर संबंधित पक्षों का जवाब न्यायालय के समक्ष आना बाकी है। मामले की आगे सुनवाई होना है।

याचिकाकर्ता की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता सौरभ सिंह ठाकुर एवं गौरव सिंह ठाकुर ने पैरवी की।

गजेंद्र ठाकुर

By: गजेंद्र ठाकुर

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