मारपीट करने वाले आरोपी को 03 माह का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड की सज़ा

मारपीट करने वाले आरोपी को 03 माह का कठोर कारावास एवं अर्थदण्ड की सज़ा

सागर–/माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी अभिलाष जैन-बीना जिला सागर की अदालत ने आरोपी अकरम पिता इज्जत अली आयु 25 वर्ष निवासी बीना जिला सागर को धारा 323 सह पठित धारा 34 भादवि में 03 माह का कारावास और 100 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में म.प्र. शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ श्याम सुन्दर गुप्ता सागर द्वारा की गयी।

अभियोजन के मीडिया प्रभारी/ एडीपीओ सौरभ डिम्हा ने बताया कि दिनांक 24 नवम्बर 2014 को फरियादी अभिषेक दुबे के दोस्त राहुल राय की बरात इटावा से साहनी होटल जा रही थी बरात में कुछ लड़के शराब पीकर नाच गा रहे थे वह दूर खड़ा देख रहा था तभी आरोपी अभिषेक साहू, विक्की विश्वकमार्, गौरव अग्रवाल, अकरम खान आए कहने लगे हमारे साथ नाचो लंबरदारी नहीं चलेगी। उसने कहा उसे नाचना नहीं आता तो आरोपी अभिषेक साहू, गौरव अग्रवाल उसकी कॉलर पकड़कर खींचने लगे और विक्की शर्मा गंदी गंदी गालियां देने लगे उसने गाली देने से मना किया तो विक्की ने सिर में ईटा उठाकर मार दिया। अकरम बेल्ट से मारपीट करने लगा वह चिल्लाया तो मयंक पांडे विक्की पाठक पंकज भदौरिया ने आकर बीच-बचाव किया विक्की विश्वकर्मा कह रहा था कि हमारे साथ नाचोगे नहीं तो जान से मार देंगे फरियादी की उक्त रिपोर्ट पर से थाना बीना में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया। मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र आरोपी के विरूद्ध माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन द्वारा न्यायालय के समक्ष साक्ष्यों को सूक्ष्मता से प्रस्तुत किया गया। मामले में आयी साक्ष्य के आधार पर एवं अभियोजन के तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री अभिलाष जैन, बीना जिला सागर की अदालत ने आरोपी अकरम पिता इज्जत अली आयु 25 वर्ष निवासी बीना जिला सागर को धारा 323 सह पठित धारा 34 भादवि में 03 माह का कारावास और 100 रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

नोट- प्रकरण के विचारण के दौरान अभियुक्तगण अभिषेक साहू, विक्की विष्वकर्मा एवं गौरव अग्रवाल का फरियादी अभिषेक दुबे से राजीनामा हो गया था राजीनामें के आधार पर उक्त तीनों को दोषमुक्त किया गया।

क्राइम रिपोर्टर गजेंद्र ठाकुर की ख़बर

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