गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पेड न्यूज पर टली सुनवाई, जजों की बेंच न बैठने के कारण नहीं हुई सुनवाई

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा के खिलाफ पेड न्यूज पर टली सुनवाई, जजों की बेंच न बैठने के कारण नहीं हुई सुनवाई

दतिया। पेड न्यूज मामले में निर्वाचन आयोग द्वारा तीन साल तक लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराए गए प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर दिल्ली उच्च न्यायालय की युगलपीठ पेड न्यूज मामले की सुनवाई कर रही है।

इस मामले में सोमवार 18 सितंबर को सुनवाई हुई। इस दौरान वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल व वरुण चौपड़ा ने कोर्ट के समक्ष इस मामले में जल्द सुनवाई का तर्क दिया। याचिका कर्ता पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की ओर से अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि इस मामले में मध्यप्रदेश के गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा को निर्वाचन आयोग 2017 में अयोग्य घोषित कर चुका है। इसके बावजूद डॉ मिश्रा एक चुनाव लड़ चुके हैं और दूसरा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इस मामले को जल्द सुना जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2023 की तारीख सुनवाई के लिए नीयत की है।

दतिया। पेड न्यूज मामले में निर्वाचन आयोग द्वारा तीन साल तक लिए चुनाव लड़ने के अयोग्य ठहराए गए प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा का मामला दिल्ली उच्च न्यायालय में लंबित है। इस मामले की अगली सुनवाई 11 अक्टूबर को होगी। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर दिल्ली उच्च न्यायालय की युगलपीठ पेड न्यूज मामले की सुनवाई कर रही है।

इस मामले में सोमवार 18 सितंबर को सुनवाई हुई। इस दौरान वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल व वरुण चौपड़ा ने कोर्ट के समक्ष इस मामले में जल्द सुनवाई का तर्क दिया। याचिका कर्ता पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की ओर से अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि इस मामले में मध्यप्रदेश के गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा को निर्वाचन आयोग 2017 में अयोग्य घोषित कर चुका है। इसके बावजूद डॉ मिश्रा एक चुनाव लड़ चुके हैं और दूसरा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। मध्यप्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए इस मामले को जल्द सुना जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2023 की तारीख सुनवाई के लिए नीयत की है।

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