सागर । शादी का झॉसा देकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी साजिद उर्फ सज्जू मंसूरी को न्यायालय अष्टम अपर-सत्र न्यायाधीष जिला सागर, श्रीमान अब्दुल्लाह अहमद की न्यायालय ने दोषी करार देते हुये भा.द.वि की धारा-376(2)(एन) के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया है । मामले की पैरवी अपर लोक अभियोजक रामबाबू रावत ने की ।
घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि पीड़िता ने दिनॉक-26.04.2019 को थाना राहतगढ़ में रिपोर्ट लेख कराई कि वह अपने मायके में अपने पिता छोटी बहिन व बड़ी बहिन के साथ रहती है वर्ष 2018 के अगस्त माह में आरोपी उसके घर दिन में लगभग 10 से 11 बजे के बीच आया उस समय घर पर कोई नहीं थाण् और बोला कि पानी पिला दो तो अभियोक्त्री पानी लेने के लिए अंदर गई उसी समय आरोपी उसके पीछे पीछे घर के अंदर आया और उसके साथ जबरदस्ती बुरा काम किया तथा कहने लगा कि यदि किसी से कहा या रिपोर्ट की तो जान से मार देगा एवं कहा कि उसने वीडियो बना लिया है सभी को बताकर बदनाम कर देगा। घटना के करीब 4-5 दिन बाद आरोपी रात्रि के समय पुनः आया और अपनी गलती मानी तथा कहने लगा कि उससे गलती हो गई है तथा शादी करने का आश्वासन दिया तथा कहा कि वह अब उसकी पत्नी है तब अभियोक्त्री उसकी बातों में आ गई। उसके बाद आरोपी उसके साथ गलत काम करता रहा इसी बीच उसे गर्भ ठहर गया तब आरोपी से उसने कहा किण् निकाह कर लो तब आरोपी ने अभियोक्त्री के साथ निकाह करने से मना कर दिया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-राहतगढ़ द्वारा धारा-376, 450,506 भाग-दो का अपराध आरोपी के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया। जहॉ विचारण उपरांत अष्टम अपर-सत्र न्यायाधीश श्रीमान अब्दुल्लाह अहमद जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया है।