Tuesday, January 13, 2026

सागर कलेक्टर ने धारा 144 के तहत किया आदेश जारी, इन कामों पर प्रतिबंध

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कलेक्टर ने धारा 144 के तहत किया आदेश जारी

सागर। सागर नगर के पुलिस अधीक्षक, नगर दण्डाधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी दीपक आर्य द्वारा गौरमूर्ति से कटरा जामा मस्जिद, कटरा जामा मस्जिद से विजय टाकीज चौराहा, कटरा जामा मस्जिद से राधा टाकीज तिराहा, कटरा जामा मस्जिद से नमक मंडी रजा तिराहा तक के क्षेत्र में धारा 144 की समय सीमा में 11 मई से 10 जुलाई तक वृद्धि किये जाने का आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार

गौरमूर्ति तीनबत्ती क्षेत्र में आए दिन राजनीतिक सभाओं के साथ धरना प्रदर्शन, आंदोलन चक्का जाम होने से शहर के समस्त वर्ग यथा व्यापारी, विद्यार्थी, सामान्य जन, वित्तीय संस्थाएं, अधिवक्ता, कर्मचारी आदि प्रभावित होते हैं शहर की यातायात व्यवस्था पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन भी इस व्यवस्था के कारण होता है। जनहित याचिका को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उचित ठहराते हुए प्रारंभिक सुनवाई में ही अंतिम रूप से निराकृत कर जिला मजिस्ट्रेट को यह निर्देश दिये गये है कि इस समस्या का विधि अनुरूप निराकरण किया जावे। उक्त निर्देश के परिपालन में 11 मार्च को निम्नानुसार आदेश पारित किया गया था।
तीन बत्ती सागर स्थित गौरमूर्ति के चारों तरफ जो फेसिंग है उसके भीतर पांच से अधिक व्यक्ति गौर जयंती 26 नवम्बर के अलावा कभी भी एक साथ एकत्रित नही होगें। यदि कोई विशेष आयोजन होगा तो आवेदन करने पर तथा सिटी मजिस्ट्रेट सागर एवं सी.एस.पी. की अनुशंसा पर छूट दी जा सकेगी।
तीनबत्ती गौरमूर्ति जामा मस्जिद तक सभा, जुलूस, पुतलादहन, धरना, चक्काजाम, प्रदर्शन, मशाल जुलूस, श्रृंखलाबद्ध अनशन एवं मंच निर्माण नहीं होगा। माईक, डीजे एवं लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। धार्मिक कार्यक्रम जुलूस आदि के समय एस.डी.एम. (सिटी) एवं सी.एस. पी. की अनुशंसा पर कुछ समय के लिये अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा छूट दी जा सकेगी।
कटरा जामा मस्जिद से विजय टाकीज चौराहा, कटरा जामा मस्जिद से राधा टाकीज तिराहा, कटर जामा मस्जिद से नमक मंडी रजा तिराहा तक के क्षेत्र में धरना, जुलूस, सभा आदि करने तथा लाउड स्पीकर के उपयोग आदि के लिये सी.एस.पी. की अनुशंसा पर एस.डी.एम. (सिटी) की पूर्व अनुमति प्राप्त कर किया जाना आवश्यक होगा। परन्तु डी.जे. पर पूर्णप्रतिबंध रहेगा।
धारा 144 के आदेश का आगामी माहों में वृद्धि किये जाने के संबंध में नगर दण्डाधिकारी सागर से अभिमत लिया गया। नगर दण्डाधिकारी सागर द्वारा प्रतिवेदित किया है कि- गौरमूर्ति क्षेत्र (तीनबत्ती क्षेत्र) से कटरा जामा मस्जिद, राधा टॉकीज तिराहा, नमक मण्डी, विजय टाकीज तिराहा, परकोटा, गउघाट से ही यातायात का काफी दबाव रहता हैं। समस्त धार्मिक त्यौहारों आदि के दौरान निकलने वाले जुलूसों एवं विशिष्ट व्यक्तियों के आगमन से यातायात काफी प्रभावित होता है, जिससे आम जनमानस को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है एवं यातायात भी पूरी तरह से अस्तव्यस्त हो जाता है। आम जनमानस की सुविधा को देखते हुये सागर नगर में गौरमूर्ति क्षेत्र ( तीनबत्ती क्षेत्र) से कटरा जामा मस्जिद, राधा टाकीज तिराहा, नमक मण्डी रजा तिराहा एवं विजय टाकीज चौराहा क्षेत्र में द.प्र.सं. की धारा-144 की आगामी माह में समय-सीमा में वृद्धि किया जाना उचित प्रतीत होता है।

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