कलेक्टर के आदेश पर सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत नगर निगम द्वारा कार्यवाही जारी

सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत् नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर लगे राजनैतिक दलों के फ्लेक्स व होर्डिग्स हटाये गये

सागर/न.नि./दिनांक 02.06.2022/कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी  दीपक आर्य के आदेश के परिपालन में नगर निगम आयुक्त  चंद्रशेखर शुक्ला द्वारा कल सायं से नगर निगम चुनाव की आदर्श आचरण संहिता लागू हो जाने के कारण नगर में सार्वजनिक स्थानों पर लगे राजनैतिक दलों के पोस्टर, विज्ञापन आदि को सम्पत्ति विरूपण अधिनियम के तहत हटाने के निर्देश देते हुये यह कार्य निरंतर जारी रखने हेतु संबंधितों को आदेशित किया है।
इस कार्यवाही के तहत् नगरदण्डाधिकारी श्रीमति सपना त्रिपाठी के मार्गदर्शन में नगर निगम अतिक्रमण दस्ते द्वारा आज तिली तिराहा से बी.एस.सी.अस्तपाल होते हुये मुख्य बसस्टेण्ड तक, बसस्टेण्ड से गोपालगंज होते हुये तहसीली तिराहा तक, तहसीली तिराहा से कालीचरण चौराहा होते हुये सिविल लाईन चौराहा तक, सिविल लाईन चौराहा से पीली कोठी होते हुये, रैनबसेरा चौराहा तक व संजय ड्राईव रोड से अम्बेडकर चौराहा धर्मश्री तक रोड के किनारे व सार्वजनिक स्थानों पर लगे बैनर होर्डिग्स, फ्लेक्सों को हटाया गया।

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