जूनियर डॉक्टर की हड़ताल पर HC का सख्त आदेश. 24 घंटे के भीतर काम पर लौटे. जूड़ा के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश.. जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल की निंदा की..जबलपुर हाईकोर्ट ने लगाई फटकारम
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने इस कोरोना काल में जूनियर डॉक्टरों की चल रही हड़ताल की निंदा की और कहा कि इस कठिन समय में डॉक्टरों को हड़ताल का सहारा नहीं लेना चाहिए था यह एक महत्वपूर्ण समय है जब डॉक्टरों के कृत्य की सराहना नहीं की जा सकती जाती है।
हड़ताल पर जाने के लिए जूनियर डॉक्टरों के आचरण को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका डब्ल्यूपी 1882/14 में सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश मो. रफीक एवं न्यायमूर्ति सुजय पॉल ने यह टिप्पणी करते हुए जारी हड़ताल को अवैध घोषित कर दिया वहीं 24 घंटे के भीतर काम फिर से शुरू करने का निर्देश भी दिया ऐसा नहीं करने पर सरकार को उनके खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया जाता है।