डेयरी विस्थापन परियोजना की अवहेलना पर सख्ती, पशु नहीं हटाने वाले संचालकों पर लगेगा ₹5 हजार जुर्माना

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डेयरी विस्थापन परियोजना की अवहेलना पर सख्ती, पशु नहीं हटाने वाले संचालकों पर लगेगा ₹5 हजार जुर्माना

सागर। नगर निगम ने शहर में संचालित डेयरियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का निर्णय लिया है। निगमायुक्त राजकुमार खत्री ने निर्देश दिए हैं कि हफसिली स्थित डेयरी विस्थापन परियोजना में प्लॉट आवंटित होने और सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होने के बावजूद अपने पशुओं को वहां शिफ्ट नहीं करने वाले डेयरी संचालकों पर अब कठोर कार्रवाई की जाएगी।

निगमायुक्त ने कहा कि यदि ऐसे डेयरी संचालकों के पशु नगर निगम सीमा क्षेत्र में या शहर की सड़कों पर विचरण करते पाए गए तो संबंधित पशु मालिक पर 5 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही पशुओं को पकड़कर गौशालाओं में भेजने की कार्रवाई भी की जाएगी।

उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन पहले ही नगर निगम सीमा क्षेत्र को पशु विचरण मुक्त क्षेत्र घोषित कर चुका है। इसके बावजूद कई डेयरी संचालक शहर के भीतर डेयरियों का संचालन कर रहे हैं, जिससे स्वच्छता व्यवस्था प्रभावित हो रही है। सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक स्थानों पर आवारा पशुओं के विचरण से यातायात बाधित होता है और दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ जाती है।

निगमायुक्त ने कहा कि नगर निगम द्वारा डेयरी संचालकों की सुविधा के लिए हफसिली स्थित डेयरी विस्थापन परियोजना विकसित की गई है और पात्र संचालकों को प्लॉट भी आवंटित किए जा चुके हैं। इसके बावजूद जो संचालक अपने पशुओं को निर्धारित स्थल पर स्थानांतरित नहीं करेंगे, उनके खिलाफ नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम ने सभी डेयरी संचालकों से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने पशुओं को डेयरी विस्थापन परियोजना में स्थानांतरित करें, ताकि शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और पशु विचरण मुक्त बनाया जा सके।

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