कलेक्टर के निर्देशानुसार औषधि निरीक्षक द्वारा मेडिकल स्टोर्स का निरीक्षण
निरीक्षण के दौरान सभी संचालकों को निर्देशित किया गया कि किसी भी प्रकार के प्रतिबंधित अथवा नशीली औषधियों का विक्रय बिना वैध डॉक्टर पर्ची एवं बिल के न किया जाए, तथा सभी अभिलेख नियमानुसार संधारित किए जाएं। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए कि चार वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी प्रकार का कफ सिरप विक्रय नहीं किया जाए और केवल डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही खांसी की दवा बेची जाए।
प्रतिबंधित कफ सिरप से संबंधित जानकारी:
राज्य औषधि प्रयोगशाला, भोपाल द्वारा की गई जांच में निम्नलिखित कफ सिरप अवमानक (Not of Standard Quality) पाए गए हैं। इनका क्रय-विक्रय, संधारण एवं वितरण तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है
1️⃣ Coldrif Syrup — निर्माता: Sresan Pharmaceutical, Kancheepuram (TN)
बैच नंबर: SR-13 (MAY/2025, APR/2027), रिपोर्ट तिथि: 04/10/2025
2️⃣ Relife Syrup — निर्माता: Shape Pharma Pvt. Ltd., Rajkot (Gujarat)
बैच नंबर: LSL-25160 (JAN/2025, DEC/2026), रिपोर्ट तिथि: 06/10/2025
3️⃣ Respifresh TR Syrup — निर्माता: Rednex Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Ahmedabad (Gujarat)
बैच नंबर: R01GL2523 (JAN/2025, DEC/2026), रिपोर्ट तिथि: 06/10/2025
इन प्रतिबंधित कफ सिरपों का यदि किसी भी संस्था या मरीज के पास स्टॉक हो, तो उन्हें तत्काल संबंधित विक्रेता को लौटाया जाए, एवं खाद्य एवं औषधि विभाग को जानकारी त्वरित देना सुनिश्चित करें।


