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MP News: रिश्वत लेने वाले पटवारी और सहयोगी को न्यायालय ने सुनाई 4 – 4 वर्ष कारावास एवं जुर्माने की सजा

भृष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत रिश्वत लेने वाले आरोपी पटवारी एवं उसके सहयोगी को न्यायालय ने सुनाई 04-04 वर्ष कारावास एवं जुर्माने ...

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भृष्टाचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत रिश्वत लेने वाले आरोपी पटवारी एवं उसके सहयोगी को न्यायालय ने सुनाई 04-04 वर्ष कारावास एवं जुर्माने की सजा

छतरपुर-  न्यायालय- विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जिला छतरपुर।

आरोपी:- आरोपी जगकिशोर कोंदर पटवारी तहसील बक्सवाहा जिला छतरपुर एवं राजबहादुर सिंह (लोक सेवक नहीं) निवासी बक्सवाहा जिला छतरपुर।

घटना का विवरण:-
दिनांक 07.12.2016 को आवेदक परम अहिरवार द्वारा लोकायुक्त कार्यालय सागर में शिकायत की गई कि इसकी कृषि भूमि में कुआं इंद्राज करने और सिंचित दर्ज करने के एवज में जगकिशोर कोंदर द्वारा 5000 रूपये रिश्वत की मांग की जा रही है। शिकायत के सत्यापन उपरांत ट्रैप दिनांक 16.12.2016 को आरोपी जगकिशोर कोंदर ने 4500रूपये की रिश्वत आवेदक से लेकर सह आरोपी राजबहादुर को दे दी थी |
समस्त कार्यवाही एवम विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम छतरपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

सज़ा – न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत दिनाँक 18.09.2025 को पारित निर्णय में आरोपी जगकिशोर कोंदर को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 7 पीसी एक्ट में 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 5000 के अर्थदंड से एवं धारा 13(1)डी, 13(2)पीसी एक्ट में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया। सह आरोपी राजबहादुर सिंह को धारा 12 पीसी एक्ट में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 5000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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