32 किसानों की अमानक दवा से फसल तबाह होने पर कलेक्टर ने दिए FIR के आदेश
सागर। रहली में 32 किसानों की गेहूं की फसल में खरपतवार नाशक दवा से नुकसान होने से दवा विक्रेता पर कलेक्टर संदीप जी आर ने एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया।
मेसर्स श्री आदि एग्रो केमिकल एण्ड फर्टिलाइजर, रहली जिला सागर प्रो. अभय जैन ने निर्माता कंपनी क्रिस्टल क्रॉप प्रोटेक्शन लिमिटेड विपणनकर्ता सफायर क्रॉप साइंस प्रा.लि. द्वारा कृषकों को गेहूं में खरपतवार नाशक दवा विक्रय की थी। जिससे रहली विकासखण्ड के 32 कृषकों द्वारा फसल नष्ट होने की शिकायत दर्ज करायी गई है। उक्त शिकायत के आधार पर कृषि विभाग की संयुक्त टीम (अनुविभागीय कृषि अधिकारी रहली, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रहली सहित कृषि विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक) द्वारा जांच की गई है। जांच में कृषकों के उक्त दवा छिडकाव से 80-90 प्रतिशत फसल में नुकसान होना पाया गया है। तथा विक्रेता द्वारा कृषकों को भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में देयक नहीं देना पाया गया है। जो कीटनाशक की अधिनियम की 1968 एवं नियम 1971 का स्पष्ट उल्लघन है। साथ ही संबंधित संस्था का नमूना निर्धारित प्रयोगशाला भेजा गया था। जो प्रयोगशाला जांच में नमूना अमानक स्तर का पाया गया है।
अनुविभागीय कृषि अधिकारी रहली एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी रहली को निर्देशित कर संबंधित संस्था एवं कंपनी पर कीटनाशी औषधि में भारत सरकार द्वारा निर्धारित तत्वों का कम या अधिक होने पर कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियम 1971 का स्पष्ट उल्लघन होने पर तत्काल प्राथमिकी सूचना दर्ज (एफ.आई.आर.) कराकर अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराना सुनिश्चित करें।,