कलेक्टर के आदेश पर पंचायत सचिवों पर जुर्माना

कलेक्टर के आदेश पर पंचायत सचिवों पर जुर्माना

सागर जिले के कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदीप जी.आर. के आदेशानुसार, समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण न करने और कार्यों में लापरवाही बरतने के कारण विभिन्न ग्राम पंचायतों के सचिवों पर जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना आदेश के तहत सागर जिले की देवरी, सागर, जैसीनगर, बंडा, रहली, केसली, और मालथौन की विभिन्न ग्राम पंचायतों के सचिवों पर यह कार्रवाई की गई है।

म.प्र. लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के तहत यह जुर्माना लगाया गया, क्योंकि संबंधित पंचायत सचिवों द्वारा निर्धारित समय सीमा में अपने कार्यों को पूर्ण नहीं किया गया। इसके अलावा, सचिवों को पूर्व में भी इस मामले में निर्देशित किया गया था, लेकिन उन्होंने समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं किया और कारण बताओ नोटिस का भी समाधान नहीं किया।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय ने संबंधित सचिवों को तीन दिन के अंदर जुर्माना राशि जमा करने का आदेश दिया है। जुर्माना आदेश में 15 सचिवों के नाम हैं, जिनमें ग्राम पंचायत बम्हौरी के सचिव रघुनाथ सिंह, ग्राम पंचायत झारई के सचिव राजेन्द्र सिंह यादव, ग्राम पंचायत कोटिया के सचिव खुशबू सिंह ठाकुर, ग्राम पंचायत गुडाकलां के सचिव परशोत्तम पटैल, ग्राम पंचायत अर्जुनी के सचिव रामपाल घोषी और अन्य शामिल हैं।

यह कार्रवाई प्रशासन की ओर से सरकारी कार्यों में अनुशासन बनाए रखने के लिए की गई है, ताकि सार्वजनिक सेवाओं में समयबद्धता सुनिश्चित की जा सके।

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