Saturday, December 20, 2025

सागर में मुख्य नगर पालिका अधिकारी समेत सचिवों पर लगा जुर्माना

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कार्यों का निराकरण समय सीमा में नहीं करने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी बंडा सहित विभिन्न पंचायत सचिवों पर लगाया गया जुर्माना

सागर। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट संदीप जी.आर. के आदेशानुसार, अपने कार्यों के प्रति लापरवाही और प्रकरणों का निराकरण समय सीमा के अंदर नहीं करने पर मुख्य नगरपालिका अधिकारी बंडा श्री पदम कुमार जैन सहित बंडा, जैसीनगर, रहली, केसली एवं मालथौन की विभिन्न ग्राम पंचायतों के सचिवों पर जुर्माना लगाया गया।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय जारी जुमाना आदेश के अनुसार पदम कुमार जैन मुख्य नगरपालिका अधिकारी बंडा, ओमप्रकाश साहू सचिव ग्राम पंचायत मनेशिया जैसीनगर, रामवती लोधी सचिव ग्राम पंचायत जालमपुर शाहगढ, भूपेन्द्र सिंह सचिव ग्राम पंचायत गडर बण्डा, हनुमत सिंह सचिव ग्राम पंचायत चीलपहाडी, बण्डा, रवीन्द्र पटेल सचिव ग्राम पंचायत अचलपुर रहली, मुन्सीलाल ब्राहिण, सचिव, ग्राम पंचायत खिरियाखवास रहली, रनवीर सिंह घुमेशी सचिव ग्राम पंचायत कार्यालय ग्राम पंचायत समनापुरकलां रहली,  रामगोपाल परिहार सचिव ग्राम पंचायत मोहली रहली, यशवंत सिह राजपूत सचिव ग्राम पंचायत चौका जनपद केसली, संतोष राजपूत सचिव ग्राम पंचायत थावरी उमरिया जनपद केसली, नवलकिशोर सचिव ग्राम पंचायत चौराडोंगरी जनपद केसली, लखन लोधी सचिव ग्राम पंचायत डोमा जनपद केसली, नारायण सिंह लोधी सचिव ग्राम पंचायत दिलहरी जनपद केसली, लेखन राय सचिव ग्राम पंचायत मेहका केरपानी जनपद केसली, मोहन लोधी सचिव ग्राम पंचायत ढावरी जनपद मालथौन एवं राम मनोहर सिंह, सचिव ग्राम पंचायत चकेरी जनपद मालथौन पर कार्यों का निराकरण समय सीमा में नहीं करने पर जुर्माना लगाया गया।

म०प्र० लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपने अधिकार का उपयोग करते हुए, आर्थिक सांख्यिकी विभाग के प्रकरण को समय सीमा के अंदर निराकरण न करने, साथ ही इस हेतु पूर्व में भी पंचायत सचिवों को निर्देशित करने के उपरांत भी प्रकरण का निराकरण समय सीमा में नहीं किया गया हैं। साथ ही कारण बताओ नोटिस का भी ग्राम पंचायत  सचिवों द्वारा समाधान कारक जवाब नहीं दिया गया ।

उक्त कृत्य लोक सेवा गांरटी अधिनियम 2010 की धारा 7 (क) का उल्लंघन हैं। अतएव सचिवों के द्वारा आवेदन को विलंबित करने एवं समय सीमा पर निराकृत नहीं करने पर दंड स्वरूप जुर्माना लगाया गया। साथ ही उक्त जुर्माना राशि को तीन दिन के अंदर जमा करने का आदेश दिया गया।

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