सागर में बच्चों के साथ प्रताड़ना के जिम्मेदार प्राचार्य के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज हो- पालक महासंघ
सागर। जिले के सभी निजी स्कूलों की मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों विनिमयन) अधिनियम 2017 तथा नियम 2020 के अंतर्गत जांच की जाय – पालक महासंघ
दरअसल, सैंट जोसेफ कान्वेंट स्कूल सागर में कुछ दिन पहले छात्र-छात्राओं के साथ शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना के दोषियों पर आपराधिक प्रकरण दर्ज करने एवं स्कूल शासन के नियमानुसार चल रहा है या नहीं इस बात की जांच कराने तथा जिले के समस्त निजी स्कूलों की मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषय विनियमन ) अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 के अंतर्गत जांच कराने हेतु मध्यप्रदेश पालक महासंघ का पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन से मिला एवं ज्ञापन पत्र सौंपा प्रतिनिधि मंडल में मध्यप्रदेश पालक महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ धरनेन्द्र जैन,प्रदेश प्रवक्ता रामदास राज,जिला अध्यक्ष दिनेश चिरवारिया,जिला सचिव वीरेंद्र सिंह राजपूत एवं जिला सोशल मीडिया प्रभारी कल्याण सिंह सम्मिलित रहे.
ज्ञापन पत्र में निम्नलिखित अनुसार शासन से मांग की गयी –
1 यह कि कुछ दिनों पहले उपरोक्त स्कूल में छात्र-छात्राओं के साथ जो मानसिक एवं शारीरिक प्रताड़ना दी गयी है उसकी न्यायिक जांच करायी जाए तथा दोषियों पर अनुशासनात्मक तथा आपराधिक कार्यवाही की जाय।
2 यह कि बच्चों को दी गयी उपरोक्त प्रताड़ना में यह भी जांच की जाय कि कहीं कुछ शिक्षकों तो प्रताड़ित नहीं किया गया है क्योंकि बच्चों के साथ कुछ शिक्षकों को भी उनके साथ खड़ा रखा गया होगा।
3 यह कि जांच अवधि के लिए प्रिन्सिपल मोली थॉमस एवं शिक्षक सिस्टर शालिनी को निलंबित रखा जाय ताकि वह जांच प्रभावित न कर सके।
4 यह कि यह जांच भी आवश्यक है कि बच्चों और शिक्षकों को किसके आदेश पर खड़ा रखा गया इसके लिए आवश्यक है कि सभी शिक्षकों के भी बयान लिए जाय ताकि वास्तविकता सामने आ सके.
5 यह कि समाचारपत्र के माध्यम से पता चला है कि बाल अधिकार सरंक्षण आयोग ने कान्वेंट स्कूल की जांच की है तथा उन्होंने उक्त स्कूल में अनेक कमियां पायी हैं उन कमियों को दूर कराकर उक्त स्कूल पर कार्यवाही की जाय.
6 यह कि मध्यप्रदेश निजी विद्यालय ( फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन ) अधिनियम 2017 तथा मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम 2020 के अंतर्गत सैंट जोसेफ कान्वेंट स्कूल सहित जिले के समस्त स्कूलों की जांच की जाए ताकि शासन की मंशा के अनुसार निजी स्कूलों का संचालन हो सके साथ ही जिन स्कूलों में कमियां पायी जाती है उसकी मान्यता रद्द की जाय और जिन स्कूलों ने बच्चों से नियम विरुद्ध फीस ली है उनकी फीस वापिस करायी जाय और दोषियों पर जुर्माना भी अधिरोपित किया जाय.
उपरोक्त मांग पत्र पर जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन ने शीघ्र कार्यवाही का आश्वासन दिया.मांग पत्र देने के बाद पालक महासंघ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ धरनेन्द्र ने बताया कि सैंट जोसेफ कान्वेंट स्कूल सागर में कुछ दिनों पहले छात्र छात्राओं के साथ की गयी शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना अमानवीय कृत्य है.प्रताड़ना के दोषियों पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाय एवं स्कूल की प्राचार्य मोली थॉमस तथा सिस्टर शालिनी को तुरंत निलंबित कर पद से हटाया जाय ताकि निष्पक्ष जांच हो सके साथ ही स्कूल प्रबंधन को नोटिस दिया जाय कि क्यों न स्कूल की मान्यता रद्द करने की कार्यवाही की जाय उन्होंने बताया कि शिक्षकों के बयान भी दर्ज किए जाय ताकि यह पता लग सके कि कहीं बच्चों के साथ साथ शिक्षकों भी तो प्रताड़ित नहीं किया गया.
प्रदेश प्रवक्ता रामदास राज ने बताया कि जिले के समस्त निजी स्कूलों की मध्यप्रदेश निजी स्कूल अधिनियम 2017 एवं नियम 2020 के अंतर्गत जांच की जाय।
जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार चिरवारिया ने कहा कि 15 दिवस के अंदर यदि मांगे नहीं मानी जाती तो सत्याग्रह किया जाएगा और पुलिस अधीक्षक सागर के कार्यालय पहुंचकर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जाएगा
जिला सचिव वीरेंद्र राजपूत ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा छात्रों के हित मे बनाए गए नियम अधिनियम का पालन नहीं किया जा रहा है जो गंभीर एवं सम्वेदनशील समस्या है।
जिला सोशल मीडिया प्रभारी कल्याण सिंह ने बताया कि शीघ्र ही जिला कलेक्टर सागर से मुलाकात कर एक और मांग पत्र दिया जाएगा।