सागर में निगरानी दल से उपयंत्री निलंबित, अनुपस्थिति रहने पर डीएम के निर्देश

जिला निर्वाचन अधिकारी की बड़ी कार्रवाई,स्थैतिक निगरानी दल मैं बगैर कारण अनुपस्थित रहने पर  अजय कुमार सिंह भदौरिया हुए निलंबित

सागर।  कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सागर के आदेश क्रमांक/368/SST/निर्वाचन / चु०पर्य0/2024 दिनांक 29/02/2024 के द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु स्थैतिक निगरानी दल का गठन किया जाकर अजय कुमार सिंह भदौरिया, उपयंत्री सिविल लोक स्वा०यां० उपखण्ड राहतगढ़ को रिजर्व दल में मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्त किया गया था। कार्यालयीन संशोधित आदेश क्रमांक/897/SST/निर्वाचन / चु०पर्य0/2024 दिनांक 10/04/2024 के द्वारा श्री भदौरिया, उपयंत्री की वि०स०क्षे० 37-सुरखी, स्थैतिक निगरानी दल क्रमांक-3, स्थैतिक निगरानी दल का स्थान राहतगढ़ बेगमगंज मार्ग, डॅयूटी समय 8 बजे से दोपहर 4 बजे तक के लिये मजिस्ट्रेट के रूप में डियूटी लगाई गई है। अपर कलेक्टर सागर के दिनांक 14/04/2024 भ्रमण के दौरान श्री भदौरिया ड्यूटी स्थल पर अनुपस्थित रहे है, जिससे निर्वाचन कार्य बाधित हुआ है, जो कि म.प्र. सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3, 5(4) के अंतर्गत तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के अंतर्गत कदाचार की श्रेणी में आता है। अजय कुमार सिंह भदौरिया, उपरोक्तानुसार प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये है। अतः श्री भदौरिया को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों एवं म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत् तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। श्री अजय कुमार सिंह भदौरिया, उपयंत्री सिविल लोक स्वा०यां० उपखण्ड राहतगढ़ को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा एवं श्री भदौरिया का मुख्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं सहायक रिटर्निंग अधिकारी लो.स.क्षे. 05-सागर वि.स.क्षे. 37-सुरखी निर्धारित किया गया है।

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