बिना भू -व्यपवर्तन कराये ही कॉलोनी का विकास किये जाने पर पटवारी निलंबित

बिना भू -व्यपवर्तन कराये ही कॉलोनी का विकास किये जाने पर पटवारी निलंबित

सागर। अवैध कॉलोनी विकसित किये जाने के संबंध में प्रस्तुत प्रतिवेदन से प्रतिवेदित किया गया कि 19 मार्च को मौजा मसानझिरी प.ह.नं.54 में फर्म चालीसा बिल्डकॉन द्वारा पार्टनर नमन पिता गोवर्धन उर्फ गब्बू घोषी द्वारा मौजा मसानझिरी प.ह.नं. 54 में स्थित भूमि खसरा नं. 104/1 रकबा 1.54 है. एवं खसरा नंबर 104/2 रकवा 0.07 है, एवं फर्म चालीसा बिल्डकॉन द्वारा पार्टनर प्रमोद पिता प्यारेलाल चौरसिया द्वारा मौजा मसानझिरी प.ह.नं. 54 में स्थित भूमि खसरा नंबर 105/1 रकबा 0.82 हे. फर्म चालीसा बिल्डकॉन द्वारा पार्टनर संदेश पिता वीरसिंह, ऋषिराज पिता उमेश घोषी निवासी कनेरादेव सागर द्वारा मौजा मसानझिरी में स्थित भूमि खसरा नंबर 105/2 रकबा 0.82 है। चालीसा बिल्डकॉन द्वारा पार्टनर राहुलसिंह पिता उमेशसिंह घोषी सा. कनेरादेव द्वारा खसरा नंबर 91/3 रकबा 1.20 हे. भूमि पर बिना भू-व्यपवर्तन कराये ही कॉलोनी का विकास किये जाने से हल्का पटवारी शरद गोस्वामी द्वारा कार्यालय को सूचना नही दी गई दूरभाष पर संपर्क किये जाने से हल्का पटवारी द्वारा बताया गया कि वह मुख्यालय में उपस्थित नहीं है।

उक्त कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण अधिनियम का घोर उल्लंघन है। उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अनुभव के अधिकारी विजय डहेरिया के द्वारा मौजा मसानझिरी प.ह.नं. 54 में पदस्थ पटवारी श्री शरद गोस्वामी को म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के उपनियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कानूनगो शाखा तहसील सागर में रहेगा एवं इनका प्रभार जसवंत पटैल रजौआ प.ह.नं.52 को अपने कार्य के साथ-साथ अतिरिक्त प्रभार सौंपा जाता है। पटवारी श्री शरद गोस्वामी को निलंबन के दौरान मूलभूत नियम-53 के अंतर्गत नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील नियम 1966) के नियम 14 के तहत विभागीय जांच संस्थित की जाती है। नियमित विभागीय जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने हेतु तहसीलदार सागर नगर को जाँचकर्ता अधिकारी एवं राजस्व निरीक्षक तहसील सागर नगर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया है। जांच प्रतिवेदन 02 माह की समय-सीमा में इस कार्यालय को अनिवार्यता प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

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