रेट से मंहगी बियर बेचने पर लगा 10 हजार का जुर्माना, लाइसेंस रद्द

MP: रेट से मंहगी बियर बेचने पर लगा 10 हजार का जुर्माना, लाइसेंस रद्द

 

भोपाल। नीलबड़ क्षेत्र में एक शराब ठेकेदार को निर्धारित मूल्य से पांच रुपये मंहगी शराब बेचना भारी पड़ गया। इसकी शिकायत मिलते ही कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने उक्त शराब दुकान का लाइसेंस एक दिन के लिए (6 फरवरी) निलंबित कर दिया है। साथ ही उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। साथ ही भविष्य में उसे इस तरह की पुनरावृत्ति न करने की चेतावनी भी दी है।

सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचुरा ने बताया कि नीलबड़ में लाइसेंसी ठेकेदार मेसर्स ग्वालियर लिकर्स की शराब दुकान है। आबकारी अमले ने पांच नवंबर 2023 इस दुकान का टेस्ट पर्चेस किया था। निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि इस दुकान से बीरा बूम स्ट्रांग बीयर केन 210 रुपए में बेची जा रही थी, जबकि उसका मूल्य 205 रुपए निर्धारित है। बीयर केन पांच रुपए महंगी बेचने पर अमले ने पंचनामा बनाकर उसके खिलाफ प्रकरण भी दर्ज कराया था। इस मामले में कलेक्टर ने ठेकेदार को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। ठेकेदार के जवाब से विभाग संतुष्ट नहीं हुआ है। हालांकि उसके एजेंट ने स्वीकार किया कि यह बीयर महंगी बेची जा रही थी।

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