नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड 

नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदण्ड 

सागर । नाबालिग के साथ छेडछाड़ करने वाले अभियुक्त मुकेष यादव को भादवि की धारा- 354 के तहत 03 वर्ष सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड एवं पाॅक्सों एक्ट की धारा-7/8 के तहत 03 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा से तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की अदालत नेे दंडित किया । मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) श्री धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्ग दर्शन में सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती रिपा जैन ने की ।

घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि षिकायतकर्ता/पीड़िता ने दिनांक 24.04.2023 को थाना गोपालगंज़ में इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि उक्त दिनाॅक को पीड़िता के घर का काम चल रहा था उसकी माॅ उसके भाई के साथ काम से बाहर गई हुई थी । रात्रि 7ः30 बजे के करीब अभियुक्त मुकेष यादव आया और बोला कि ऊपर की मंजिल का कुछ काम होना है टार्च दिखा दो तो वह अभियुक्त के साथ टार्च बताने अंदर चली गई और ऊपर पहुॅचते ही अभियुक्त मुकेष उसके साथ बुरी नियत से छेड़छाड़ करने लगा तो उसने अभियुक्त मुकेष को धक्का दे दिया जिससे वह गिर गया और वह चिल्लाकर नीचे आई तो मोहल्ले के लोग आ गये फिर उसने उन लोगो केा घटना के बारे में बताया उसके बाद वे लोग अभियुक्त मुकेष को पकड़कर थाना ले गये। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लिया गया, विवेचना के दौरान साक्षियों के कथन लेख किये गये, घटना स्थल का नक्शा मौका तैयार किया गया अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य एकत्रित कर थाना-गोपालगंज द्वारा धारा-354, 354(क)(1)(आई) भा.दं.सं. , धारा-7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 तथा धारा-3(1)(डब्ल्यू)(आई), 3(2)(व्ही-ए) एस.सी/एस.टी. एक्ट का अपराध आरोपीगण के विरूद्ध दर्ज करते हुये विवेचना उपरांत चालान न्यायालय में पेश किया।अभियोजन द्वारा अभियोजन साक्षियों एवं संबंधित दस्तावेजो ंको प्रमाणित किया गया एवं अभियोजन ने अपना मामला संदेह से परे प्रमाणित किया । जहॉ विचारण उपरांत तृतीय अपर-सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पाक्सों एक्ट 2012) नीलम शुक्ला जिला-सागर की न्यायालय ने आरोपी को दोषी करार देते हुये उपर्युक्त सजा से दंडित किया।

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