परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से नियम विरूद्ध संचालित वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही- आरटीओ

परिवहन एवं पुलिस विभाग द्वारा संयुक्त रूप से नियम विरूद्ध संचालित वाहनों के विरूद्ध कार्यवाही- आरटीओ

56 वाहनों से रू. 39500 जुर्माना वसूल

 सागर। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी सुनील कुमार शुक्ला ने बताया कि प्रवर्तन अमले एवं पुलिस के साथ संयुक्त रूप से निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार जिन वाहनों में विभिन्न दलों के पदाधिकारियों द्वारा अनाधिकृत रूप से हूटर, सायरन, सर्च लाईट एवं नेम प्लेट का उपयोग किया जा रहा है, उनके विरूद्ध कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए गये है।

उक्त निर्देश के पालन में दिनांक 27.10.2023 को लहदरा नाका भोपाल रोड एवं शहरी क्षेत्र में लगभग 120 वाहनों को चैक किया गया, जिनमें से 56 वाहनों में वाहन से संबंधित दस्तावेज, मौके पर नही पाये गये, एवं अन्य कमियां पाये जाने पर उक्त 56 वाहनों के विरूद्ध मोटरयान अधिनियम के तहत् चालानी कार्यवाही कर रू. 39500/- जुर्माना वसूल कर छोड़ा गया। यह कार्यवाही प्रातः 09ः30 बजे से सांयकाल तक जारी रही।

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहनस्वामियों को हिदायत दी है कि अपने वाहनों पर रजिस्ट्रेशन नम्बर लगवाये, अमानक नम्बर प्लेट न लगाये, हूटर, सायरन का उपयोग, वाहनों में विधि विरूद्ध अंकित पदनाम, अवैध मोडिफिकेशन, सर्च लाईट आदि का उपयोग बिल्कुल न करे, साथ ही वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित समस्त दस्तावेजों यथा बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, वाहन चालक का हैवी ड्रायविंग लायसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र, प्रदूषण प्रमाण पत्र आदि अनिवार्य रूप से साथ में रखे। यह कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

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